Saturday, July 27, 2024
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नवनीत राणा और रवि राणा को मिली जमानत, मीडिया से बातचीत की मनाही: BMC पहुँची उनके घर- जाँच करेगी फ्लैट अवैध तो नहीं

अमरावती से सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा ने अपने समर्थकों के साथ मातोश्री (उद्धव ठाकरे का मुंबई स्थित घर) के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ का ऐलान करने के बाद 23 अप्रैल 2022 को खार पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था।

महाराष्ट्र (Maharashtra) में लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा के विवाद (Hanuman Chalisa Row) के बीच मुंबई पुलिस द्वारा गिरफ्तार की गईं अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा (Navneet Rana) और उनके विधायक पति रवि राणा (Ravi Rana) को आखिरकार जमानत मिल गई है। इधर राणा दंपत्ति को जमानत मिली और उधर BMC की टीम उनके घर पहुँच गई है।

मुंबई सेशन कोर्ट के स्पेशल जस्टिस आरएम रोकड़े ने 50,000 रुपए के निजी मुचलके के साथ इस शर्त पर जमानत दी है कि जेल से निकलने के बाद वे कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे और न ही इस संबंध में मीडिया से कोई भी बातचीत करेंगे। इसके साथ ही कोर्ट ने मुंबई पुलिस को सख्त निर्देश दिया है कि नवनीत राणा और रवि राणा को किसी भी तरह का समन जारी करने से 24 घंटे पहले वो उन्हें एक नोटिस जारी करे।

नवनीत राणा की ओर से कोर्ट में उनकी पैरवी करते हुए रिजवान मर्चेंट ने राणा दंपति की गिरफ्तारी को गैर-कानूनी बताया था। मर्चेंट ने दावा किया था कि उन्हें गिरफ्तार करने से पहले पुलिस द्वारा नोटिस जारी किया जाना चाहिए था, जो नहीं किया गया। साथ ही यह भी दावा किया गया कि IPC की धारा 153A के तहत कोई कारण ही नहीं बनता, क्योंकि सीएम आवास के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने की बात करना किसी भी तरह से एक समुदाय को दूसरे के खिलाफ उकसाने के प्रयास के रूप में नहीं माना जा सकता है।

बचाव पक्ष के वकील ने राणा दंपति पर दर्ज किए राजद्रोह के केस पर आरोप लगाया है कि राज्य सरकार ने केवल उनकी भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाने के लिए ऐसा किया है। हालाँकि, वो अमरावती वापस जा पाएँगे या नहीं, इस पर अभी भी संशय बना हुआ है।

मुंबई पुलिस ने किया जमानत का विरोध

कोर्ट में मुंबई पुलिस ने राणा दंपति को जमानत दिए जाने का विरोध किया और तर्क दिया कि हनुमान चालीसा का पाठ करने का ऐलान कर नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा ने महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था को चुनौती दी है। पुलिस का कहना था कि अभियुक्तों ने जो भी बातें की, वो स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार की उचित सीमा के भीतर नहीं थे। इसलिए उनका कार्य धारा 124 ए के तहत अपराध के दायरे में आता है।

नवनीत राणा की बिगड़ी तबीयत

इस बीच मंगलवार को नवनीत राणा की तबीयत अचानक से बिगड़ गई थी। इसके बाद इलाज के लिए उनें मुंबई के जेजे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि गर्दन में उन्हें स्पॉन्डिलाइटिस की बीमारी है।

बीएमसी की टीम सांसद के मुंबई स्थित घर पर पहुँची

कोर्ट से जमानत मिलते ही बृहन्मुंबई महानगर पालिका (BMC) की टीम सांसद नवनीत राणा के घर पर निरीक्षण करने के लिए पहुँच गई है। इससे पहले BMC ने उनके घर के बाहर नोटिस चिपकाया था। इस नोटिस में कहा गया है कि बुधवार (4 मई) को BMC उनके फ्लैट का निरीक्षण कर यह जाँच करेगी कि उसमें कोई अवैध निर्माण तो नहीं हुआ है। लोगों का कहना है कि महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे की सरकार राजनीतिक प्रतिशोध लेने के लिए BMC का इस्तेमाल कर उनके फ्लैट में तोड़फोड़ कर सकती है।

क्या है पूरा मामला

अमरावती से सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा ने अपने समर्थकों के साथ मातोश्री (उद्धव ठाकरे का मुंबई स्थित घर) के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ का ऐलान करने के बाद 23 अप्रैल 2022 को खार पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। दोनों के खिलाफ धार्मिक भावनाएँ भड़काने और राजद्रोह का केस दर्ज किया गया था।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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