सुप्रीम कोर्ट ने आज (बुधवार, 13 नवंबर 2019 को) दिल्ली सरकार को 4 नवंबर से 15 नवंबर, 2019 तक लागू ऑड-इवेन स्कीम को लेकर नोटिस भेजी है। यह नोटिस सरकार के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती के बाद भेजी गई है। और इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने घोषणा की है कि अगर ज़रूरत पड़ी को इस स्कीम को आगे और भी खींचा जा सकता है।
इस स्कीम के तहत चौपहिया वाहनों को दिल्ली की सड़क पर आने की अनुमति अपनी नंबर प्लेट के अंतिम अंक के हिसाब से मिलेगी। यानी ‘ऑड’ वाले दिन (विषम संख्या वाली तारीख वाले दिन) केवल ‘ऑड’ नंबर पर खत्म होने वाली नंबर प्लेट वाली कारों को अनुमति होगी, वहीं ‘इवेन’ तारीख वाले दिन इवेन नंबर पर खत्म होने वाली नंबर प्लेट वाली कारों को। इस व्यवस्था को नोएडा के एक वकील ने चुनौती दी है, जिन्होंने इसे मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन बताया है। याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि यह रोज़गार करने के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 19(1)(g) के तहत मिले संरक्षण का उल्लंघन है। साथ ही उन्होंने इसे ‘महज़ एक राजनीतिक और वोट बैंक के लिए खिलवाड़ जैसा स्टंट’ करार दिया है।
The petition filed in the #SupremeCourt had alleged that the #OddEven scheme is arbitrary, contrary to statutory provisions and is nothing but a “political and vote bank gimmick”https://t.co/2JGjoi4Bee
— Firstpost (@firstpost) November 13, 2019
जस्टिस अरुण मिश्रा और दीपक गुप्ता की पीठ ने आज दिल्ली सरकार और सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (सीपीसीबी) को आदेश दिया है कि उनके सामने इस साल अक्टूबर से आगामी कल (14 नवंबर, 2019) तक का प्रदूषण डाटा रखा जाए। उन्होंने पिछले साल के अक्टूबर से 31 दिसंबर, 2018 तक का डाटा भी माँगा। याचिका में सीपीसीबी, दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी (डीपीसीसी) समेत तीन स्रोतों के डाटा का हवाला देकर दावा किया गया था कि ऑड-इवेन का प्रदूषण पर कोई ख़ास फर्क नहीं पड़ता।
Supreme Court on Wednesday issued notice to the #Delhi govt on a plea challenging the #OddEven road rationing scheme in the national capital https://t.co/t3YY2o3Wl4
— Economic Times (@EconomicTimes) November 13, 2019
अपने आदेश में पीठ ने यह भी कहा कि वह चाहेगी दिल्ली सरकार उसे समझाए कि दोपहिया वाहनों, तीनपहिया वाहनों और टैक्सियों के मुकाबले कम प्रदूषण करने वाली कारों को रोककर वह क्या हासिल कर रही है।
#SupremeCourt asks #Delhi Govt to provide AQI data from the date of introducing the #OddEven scheme. Pollution levels on a day-by-day basis from the start of odd-even till November 14 to be provided | @utkarsh_aanand
— News18 Courtroom (@News18Courtroom) November 13, 2019