काॅन्ग्रेस नेता राहुल गाँधी (Rahul Gandhi) को मोदी सरनेम पर दिए गए विवादित बयान के मामले में दोषी ठहराते हुए गुजरात के सूरत सेशन कोर्ट ने गुरुवार (23 मार्च 2023) को 2 साल की सजा सुनाई। हालाँकि, सजा मिलते ही राहुल गाँधी को तुरंत जमानत भी मिल गई। उनकी सजा पर 30 दिनों तक के लिए रोक लगा दी गई है। इसको लेकर उनकी बहन और काॅन्ग्रेस महासचिव प्रियंका गाँधी वाड्रा (Priyanka Gandhi Vadra) की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कोर्ट के फैसले को लेकर सीधे तौर पर सरकार पर निशाना साधा है।
प्रियंका ने ट्वीट किया, “डरी हुई सत्ता की पूरी मशीनरी साम, दाम, दंड, भेद लगाकर राहुल गाँधी जी की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। मेरे भाई न कभी डरे हैं, न कभी डरेंगे। सच बोलते हुए जिए हैं, सच बोलते रहेंगे। देश के लोगों की आवाज उठाते रहेंगे। सच्चाई की ताकत व करोड़ों देशवासियों का प्यार उनके साथ है।”
डरी हुई सत्ता की पूरी मशीनरी साम, दाम, दंड, भेद लगाकर @RahulGandhi जी की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है।
— Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) March 23, 2023
मेरे भाई न कभी डरे हैं, न कभी डरेंगे। सच बोलते हुए जिये हैं, सच बोलते रहेंगे। देश के लोगों की आवाज उठाते रहेंगे।
सच्चाई की ताकत व करोड़ों देशवासियों का प्यार उनके साथ है।
वहीं, मानहानि के केस में अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने आज ट्वीट किया, “पटना के CJM कोर्ट में मैंने भी राहुल गाँधी पर ‘सारे मोदी सरनेम वाले चोर हैं’ के मुद्दे पर मानहानि का मुकदमा दर्ज कर रखा है। जमानत पर हैं। सूरत कोर्ट के समान पटना में भी सजा की पूरी संभावना है।” इसके अलावा झारखंड के राँची में भी राहुल गाँधी पर तीन मामले दर्ज हैं। इनमें एक मोदी सरनेम को लेकर है। इस केस को प्रदीप मोदी ने दर्ज करवाया था। कॉन्ग्रेस नेता ने इसे रद्द करवाने के लिए हाईकोर्ट में याचिका डाली थी। हालाँकि वहाँ ये याचिका खारिज हो गई।
पटना के CJM कोर्ट में मैंने भी राहुल गांधी पर “सारे मोदी सरनेम वाले चोर हैं “ के मुद्दे पर मानहानि का मुक़दमा दर्ज कर रखा है ।जमानत पर हैं।सूरत कोर्ट के समान पटना में भी सजा की पूरी संभावना है ।@ANI @News18Bihar @ZeeBiharNews @aajtak @ABPNews @PTI_News
— Sushil Kumar Modi (@SushilModi) March 23, 2023
कोर्ट से सजा मिलने के बाद राहुल गाँधी ने भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, “मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है। सत्य मेरा भगवान है, अहिंसा उसे पाने का साधन है- महात्मा गाँधी।”
मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है। सत्य मेरा भगवान है, अहिंसा उसे पाने का साधन।
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) March 23, 2023
– महात्मा गांधी
वहीं, काॅन्ग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे (Mallikarjun Kharge) ने समाचार एजेंसी एएनआई से कहा, “उन्हें जमानत मिल गई है। हम शुरू से ही जानते थे, क्योंकि वे जज बदलते रहे। हम कानून, न्यायपालिका में विश्वास रखने वाले लोग हैं और कानून के तहत ही लड़ेंगे।”
He has been granted bail. We knew from the beginning because they kept changing judges. We believe in law, judiciary and we will fight against this as per law: Congress President Mallikarjun Kharge on Rahul Gandhi found guilty in the criminal defamation case filed against him… pic.twitter.com/9ANeParYWW
— ANI (@ANI) March 23, 2023
इस मामले में पूर्णेश मोदी के वकील केतन रेशमवाला ने ANI को बताया कि राहुल गाँधी को आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत दोषी ठहराया गया है। उन्हें 2 साल की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने उन्हें 30 दिनों के लिए जमानत दे दी है। उनकी अगली अपील तक कोर्ट ने सजा पर रोक लगा दी है।
#WATCH | Rahul Gandhi is convicted u/s 499 and 500 of IPC. The sentence awarded is for 2 years and against that sentence…as per law, Court has granted him bail for 30 days & until his next appeal, the sentence is supended by Court: Ketan Reshamwala, Advocate for Purnesh Modi pic.twitter.com/DOlLdt1eXC
— ANI (@ANI) March 23, 2023
‘सभी चोरों का सरनेम मोदी’
गौरतलब है कि राहुल गाँधी ने 13 अप्रैल 2019 को कर्नाटक में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा था, “नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी इन सभी के नाम में मोदी लगा हुआ है। सभी चोरों के नाम में मोदी क्यों लगा होता है।” इस बयान के बाद भाजपा नेता पूर्णेश मोदी ने कॉन्ग्रेस के पूर्व अध्यक्ष के खिलाफ सूरत में मामला दर्ज कराया था। राहुल गाँधी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 के तहत केस दर्ज करवाया था, जो आपराधिक मानहानि से संबंधित है। 4 साल के बाद अदालत ने इस केस में राहुल गाँधी को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।”