UP के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भाजपा नेताओं को को कुछ समय पहले धमकी देने वाले सपा विधायक ने अब उनसे मदद की गुहार लगाई है। विधायक का नाम शाज़िल इस्लाम है जो बरेली की भोजपुरा सीट से चुने गए हैं। MLA शाज़िल इस्लाम ने अपने पेट्रोल पम्प पर बरेली प्रशासन द्वारा चलाए गए बुलडोजर की शिकायत CM योगी से करते हुए ‘न्याय की उम्मीद‘ जताई है। उन्होंने शुक्रवार (27 मई, 2022) को मुख्यमंत्री योगी से मिलने का दावा भी किया।
समाजवादी पार्टी के विधायक के मुताबिक उन्होंने अपने क्षेत्र के विकास कार्यों के बारे में भी मुख्यमंत्री से चर्चा की है। उन्होने अपने विधानसभा क्षेत्र में खाली पड़ी कृषि विभाग की भूमि पर एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और एक मेडिकल कॉलेज बनवाने की माँग की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक योगी आदित्यनाथ ने विधायक की माँगों और शिकायत पर नियमानुसार कार्रवाई का भरोसा भी दिया है।
सपा विधायक की शिकायत है कि उन्होंने पेट्रोल पंप का नक्शा पास करवाने के लिए बरेली विकास प्राधिकरण (बीडीए) को 10 रुपए लाख का चेक दिया था। इसके बाद उन्हें तमाम संबंधित विभागों द्वारा NOC भी जारी हो गई थी। उन्हें बरेली के DM से भी अनापत्ति प्रमाण पत्र मिल चुका था। उनका आरोप है कि इसके बाद उन्होंने पेट्रोल पम्प बनवाना शुरू किया था, लेकिन BDA ने लोगों के मन में डर बिठाने के लिए उस पर बुलडोजर चला दिया। यह कार्रवाई बरेली प्रशासन ने 7 अप्रैल, 2022 को की थी। इसी के साथ उनके निर्माणाधीन पेट्रोल पंप की NOC भी निरस्त कर दी गई थी।
हर शब्द पर एक गोली की दी थी धमकी
1 अप्रैल, 2022 को सपा विधायक शाज़िल इस्लाम की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। इस वीडियो में शाज़िल भाजपा नेताओं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धमकी देते नजर आए थे। वीडियो में शाज़िल ने कहा था, “समाजवादी पार्टी की बंदूकें धुआँ नहीं देंगी। उनके हर शब्द पर हमारी एक गोली चलेगी।” इस बयान पर हिन्दू युवा वाहिनी के नेता अनुज वर्मा ने पुलिस में तहरीर दी थी जिसके बाद सपा विधायक सहित उनकी पार्टी के कुछ अन्य नेताओं पर केस दर्ज किया गया था।
अब सपा विधायक शाजिल इस्लाम ने जारी की बीजेपी को धमकी, कहा- योगी आदित्यनाथ के हर शब्द पर गोली चलाएंगे pic.twitter.com/xc8sk0AVqy
— Ravi HTF (@raviagrawal3) April 3, 2022
सपा विधायक ने तमाम कानूनी दाँव-पेंच अपनाए। उनके खिलाफ 153A, 504 और 506 IPC के तहत केस दर्ज हुआ है। उनकी अग्रिम जमानत भी जिला न्यायालय से ख़ारिज हो गई।