कोरोना वायरस धीरे-धीरे पूरे देश में अपने पैर पसारता जा रहा है और इसने केंद्र और राज्य सरकारों समेत ड्यूटी में लगे हजारों स्वास्थ्यकर्मियों की चुनौतियाँ भी बढ़ा दी हैं। इसी को देखते हुए हरियाणा की मनोहरलाल खट्टर सरकार ने कोरोना महामारी के खिलाफ जंग के मद्देनजर बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने कोरोना वायरस के मरीजों के इलाज, देखभाल और टेस्टिंग में लगे स्वास्थ्यकर्मियों को दोगुनी सैलरी देने का फैसला किया है।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गुरुवार (अप्रैल 9, 2020) को इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा, “जब तक कोरोना वायरस महामारी राज्य में है, तब तक कोविड-19 मरीजों के इलाज, देखभाल और उनकी टेस्टिंग में लगे स्वास्थ्यकर्मियों और डॉक्टरों को डबल सैलरी दी जाएगी।” उनके इस फैसले की सोशल मीडिया पर जमकर तारीफ हो रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस से बचाव के दौरान अगर किसी ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मी की मौत हो जाती है तो राज्य सरकार की ओर से मृतक के परिवार को 30 लाख रुपए दिए जाएँगे।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सेनापति होने के नाते डाक्टरों के प्रयास की दिल खोलकर सराहना की। उन्होंने कहा कि हमें जंग जीतने में प्रदेश की जनता का सहयोग मिल रहा है। उत्साह और जोश से डर को खत्म करना है। किसी भी व्यक्ति के इलाज में सरकार कोई भेदभाव नहीं करेगी।
बता दें कि हरियाणा सरकार प्रदेश के इन कर्मचारियों के लिए बीमा का ऐलान पहले ही कर चुकी है। इसमें डॉक्टरों के लिए 50 लाख, नर्सों को 30 लाख, पैरामेडिकल स्टाफ को 20 लाख और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए 10 लाख का इंश्योरेंस है।
गृह मंत्री अनिल विज ने गुरुवार को कहा कि राज्य में इस समय 134 कोरोना संक्रमित मरीज हैं, जिनमें से 106 तबलीगी जमात के हैं। बाकी बचे 28 रोगी वही हैं, जो 29 या 30 मार्च को चिन्हित किए गए थे। यदि तबलीगी जमात के यह लोग कोरोना स्प्रेड नहीं करते तो हरियाणा की स्थिति बाकी राज्यों से बहुत अधिक संतोषजनक कही जा सकती है। विज ने दावा किया कि हम कोरोना के विरुद्ध लड़ाई जीतेंगे।
इससे पहले अनिल विज ने दिल्ली के निजामुद्दीन से लौटे तबलीगी जमात के लोगों को 8 अप्रैल शाम पाँच बजे तक का समय देते हुए कहा था कि वे संबंधित जिला प्रशासन से संपर्क करें, नहीं तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। विज ने बुधवार को कहा, “निर्देशित समय सीमा समाप्त हो चुकी है। अब जिनका पता लगाया जाएगा और वे कोरोना वायरस से संक्रमित मिले तो उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 307 के तहत हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया जाएगा।”