भारतीय एजेंसियों को सहयोग नहीं करने पर कर्नाटक हाईकोर्ट (Karnataka High Court) ने सोशल मीडिया साइट फेसबुक (Facebook) को चेतावनी दी है। हाईकोर्ट ने बुधवार (14 जून 2023) को फेसबुक को पूरे भारत में बंद करने की चेतावनी दी है। हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी एक याचिका पर सुनवाई के दौरान की।
हाईकोर्ट के न्यायाधीश कृष्णा एस दीक्षित ने यह टिप्पणी सऊदी अरब की जेल में कैद एक भारतीय व्यक्ति से जुड़े केस में की है। दरअसल, उस व्यक्ति से संबंधित जानकारी कर्नाटक पुलिस फेसबुक से माँग रही थी, लेकिन सोशल मीडिया कंपनी एजेंसी को सहयोग नहीं कर रहा था। इस मामले में अगली सुनवाई 22 जून को होगी।
उच्च न्यायालय ने फेसबुक को निर्देश दिया कि जरूरी जानकारी के साथ पूरी रिपोर्ट एक सप्ताह के अंदर कोर्ट के सामने पेश करे। अदालत ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार भारतीय नागरिक की अन्यायपूर्ण गिरफ्तारी के संबंध में अब तक की गई कार्रवाई की भी जानकारी दे। इसके साथ ही मंगलुरु पुलिस को जाँच जारी रखने और रिपोर्ट देने का आदेश दिया है।
दरअसल, दक्षिण कन्नड़ जिले के बिकरनकाट्टे की रहने वाली कविता ने हाईकोर्ट में एक याचिका की थीं। इस याचिका में कविता ने कहा है कि उनके पति शैलेश कुमार (52) पिछले 25 साल से सऊदी अरब की एक कंपनी में काम कर रहे थे, जबकि वह अपने बच्चों के साथ मंगलुरु के पास स्थित अपने घर पर रह रही थीं।
कविता ने कहा कि साल 2019 में केंद्र सरकार नागरिकता संशोधन कानून (CAA) और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन (NRC) कानून लाई थी। उसके समर्थन में उनके पति ने फेसबुक पर पोस्ट डाला था। इस बीच कुछ अज्ञात लोगों ने उनके नाम से फर्जी प्रोफाइल बनाकर सऊदी अरब के शासक और इस्लाम के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट डाल दिए।
याचिका में आगे कहा गया है कि शैलेश की नजर में जैसे ही यह बात आई, उन्होंने अपने परिवार को इसकी जानकारी दी। इसके बाद कविता ने इस मामले में मंगलुरु पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। इस बीच सऊदी अरब की पुलिस ने शैलेश को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया।
मंगलुरु पुलिस ने मामले की जाँच शुरू की और फेसबुक से फर्जी फेसबुक अकाउंट खोले जाने की जानकारी माँगी। हालाँकि, फेसबुक ने पुलिस द्वारा माँगी गई जानकारी पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इस बीच कविता ने साल 2021 में जाँच में देरी को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी।