Saturday, August 24, 2024
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चीनी एजेंट न्यूज़क्लिक पर अब CBI ने दर्ज किया केस, 2 ठिकानों पर मारी रेड: 10 दिन बढ़ाई गई प्रबीर पुरकायस्थ और अमित चक्रवर्ती की हिरासत अवधि

पटियाला हाउस कोर्ट की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हरदीप कौर ने पुरकायस्थ और चक्रवर्ती की पाँच दिनों की पुलिस हिरासत खत्म होने पर उन्हें कोर्ट में पेश किए जाने के बाद ये आदेश दिया।

चीनी फंडिग केस के कारण विवादों में आए डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म न्यूजक्लिक की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। केंद्रीय जाँच ब्यूरो (CBI) ने बुधवार (11 अक्टूबर, 2023) को उसके खिलाफ ‘विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम’ (FCRA) का उल्लंघन का केस दर्ज किया है। CBI के सूत्रों के मुताबिक, इस सिलसिले में दिल्ली में न्यूजक्लिक के दो ठिकानों पर सीबीआई की तलाशी चल रही है।

गौरतलब है कि मंगलवार (10 अक्टूबर, 2023) को ही दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने न्यूजक्लिक के फाउंडर और एडिटर-इन-चीफ प्रबीर पुरकायस्थ और एचआर हेड अमित चक्रवर्ती को 10 दिन की हिरासत में भेज दिया है।

दोनों पर चीन के पक्ष में खबरें चलाने के लिए चीनी कंपनियों के जरिए से 38 करोड़ रुपए की फंडिंग का गंभीर आरोप है। इस न्यूज पोर्टल पर लगे आरोपों के बाद दोनों के खिलाफ आतंक विरोधी गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) केस दर्ज किया गया था। इसी के तहत पटियाला हाउस कोर्ट ने सुनवाई की थी।

दरअसल, पटियाला हाउस कोर्ट की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हरदीप कौर ने पुरकायस्थ और चक्रवर्ती की पाँच दिनों की पुलिस हिरासत खत्म होने पर उन्हें कोर्ट में पेश किए जाने के बाद ये आदेश दिया। इस दौरान पुरकायस्थ की तरफ से पेश वकील अर्शदीप सिंह खुराना ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजे जाने का विरोध किया।

उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस की FIR को पढ़ने से पता चलता है कि कोई आपराधिक मामला नहीं बनता है, यूएपीए मामला तो दूर की बात है। उन्होंने आगे कहा कि यूएपीए की धारा 13 और 16 के तहत एफआईआर में कथित अपराध बिल्कुल भी नहीं बनता है क्योंकि कोई आतंकवादी कार्य या गैरकानूनी गतिविधि नहीं है।

सिंह ने अपने मुवक्किल की तरफ से दलील देते हुए कहा, “ऐसा कोई आरोप नहीं है कि मैंने बम या डायनामाइट का इस्तेमाल किया है जिससे मौत और संपत्ति का नुकसान हुआ है। पूरी एफआईआर में ऐसा कोई आरोप नहीं है कि मैंने किसी आपराधिक बल का इस्तेमाल किया हो। अपहरण, हिरासत या अपहरण का कोई कृत्य नहीं है। मेरे किए गए किसी भी कृत्य में यूएपीए के धारा 15 का कोई तत्व नहीं है।”

दूसरी तरफ आरोपित चक्रवर्ती की तरफ से पेश वकील रोहित शर्मा ने कहा कि उनके मुवक्किल का नाम एफआईआर में आरोपित के तौर पर दर्ज नहीं है और वह पीपीके न्यूज़क्लिक के केवल 0.1% शेयरधारक हैं।

गौरतलब है कि बीते दिनों दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने न्यूजक्लिक के फाउंडर और एडिटर-इन-चीफ प्रबीर पुरकायस्थ के आवास पर कई घंटे की छापेमारी की थी। इसके बाद ही प्रबीर पुरकायस्थ और एचआर हेड अमित चक्रवर्ती को पूछताछ के लिए गिरफ्तार कर लिया था। दोनों को कोर्ट में पेश कर हिरासत में लिया गया था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने न्यूजक्लिक के खिलाफ कई संगीन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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