बाजार नियामक संस्था सेबी (SEBI) ने बृहस्पतिवार (दिसंबर 24, 2020) को प्रोपेगेंडा समाचार चैनल NDTV के प्रोमोटर्स, प्रणय रॉय और राधिका रॉय के साथ ही ‘आरआरपीआर होल्डिंग’ (RRPR) पर 27 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। SEBI ने आदेश दिया है कि यह रकम 45 दिनों के अंदर जमा करानी होगी।
रिपोर्ट्स के अनुसार, यह जुर्माना कुछ कर्ज समझौतों के बारे में शेयरधारकों से जानकारी छिपाकर विभिन्न प्रतिभूति नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में लगाया गया है। आरआरपीआर होल्डिंग नई दिल्ली टेलीविजन लिमिटेड (NDTV) की प्रमोटर संस्था है।
SEBI के अनुसार, रॉय दंपती और आरआरपीआर होल्डिंग पर 25 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है, जिसे ये तीनों संयुक्त रूप से जमा कराएँगे। इसके साथ ही, प्रणय और राधिका रॉय से 1-1 करोड़ रुपए का अतिरिक्त जुर्माना भी वसूलने के निर्देश दी गए हैं। SEBI के 52 पन्नों के आदेश के अनुसार, ‘कई कर्ज समझौतों में ऐसी शर्तें शामिल की गई हैं, जो NDTV शेयरधारकों के व्यक्तिगत हितों पर बुरा प्रभाव डालती हैं।’
SEBI imposes a Rs 25 crore fine on NDTV and 1 crore each on Prannoy Roy and Radhika Roy. @SEBI_India @PrannoyRoyNDTV @ndtv #NDTV pic.twitter.com/FPdBRxAmIY
— Bar & Bench (@barandbench) December 25, 2020
बाजार नियामक संस्था ने कहा कि उसने अपनी जाँच 2017 में ‘क्वांटम सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड’ (Quantum Securities Pvt Ltd) की तरफ से की गई शिकायतों के आधार पर शुरू की थी। ‘क्वांटम सिक्योरिटीज’ भी समाचार चैनल NDTV का शेयरधारक है और उसने आरोप लगाया था कि विश्वप्रधान कॉमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड (VCPL) के साथ कर्ज समझौते के बारे में शेयरधारकों से आँकड़े छिपाकर नियमों का उल्लंघन किया गया है।
लोन से संबंधित जानकारी छुपाई गई
ऐसा एक कर्ज समझौता आईसीआईसीआई बैंक के साथ था, जबकि दो अन्य समझौते वीसीपीएल से किए गए थे। SEBI के अनुसार, वर्ष 2009 में वीसीपीएल के साथ 350 करोड़ रुपए का ऋण समझौता किया गया था। यह ऋण आईसीआईसीआई बैंक का कर्ज चुकाने के लिए लिया गया। इसके एक साल बाद वीसीपीएल से 53.85 करोड़ रुपए का एक अन्य समझौता किया गया।
समझौते की कुछ शर्तों के हिसाब से वीसीपीएल वारंट को इक्विटी शेयर में बदलकर आरआरपीआर होल्डिंग्स के जरिए NDTV की 30% हिस्सेदारी अधिग्रहित करने की इजाजत दी गई है। इससे NDTV की कार्य पद्धति प्रभावित हो सकती है। प्रणव रॉय और उनकी पत्नी ने इस मामले में NDTV के पार्टी नहीं होने का मुद्दा उठाया, लेकिन SEBI के सहायक अधिकारी ने उनके इस तर्क को खारिज कर दिया।
कई शर्तों का नहीं हुआ पालन
SEBI ने कहा कि ऐसी कई शर्तें थीं, जिनका पालन नहीं किया गया। इसमें ढेर सारी सूचनाएँ ऐसी थीं जो बहुत ही ज्यादा संवेदनशील थीं। इससे पहले, पिछले माह ही प्रणय रॉय और राधिका रॉय पर दो साल के लिए सिक्योरिटीज बाजार में कारोबार पर SEBI ने रोक लगा दी थी। यह कार्यवाही भेदिया कारोबार में संलिप्तता के चलते की गई। इसके साथ ही SEBI ने रॉय दंपति को 12 साल पहले की भेदिया कारोबार गतिविधियों से अवैध तरीके से कमाए गए 16.97 करोड़ रुपए लौटाने को भी कहा था।
SEBI के अनुसार, इस तरह के कृत्यों के जरिए दो प्रोमोटर्स और आरआरपीआर होल्डिंग ने पीएफयूटीपी (प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस) मानदंडों के प्रावधानों का उल्लंघन किया है।