ZEE मीडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने तृणमूल कॉन्ग्रेस नेता और सांसद महुआ मोइत्रा के ख़िलाफ़ आपराधिक मानहानि का मुक़दमा दायर किया है। मीडिया हाउस ने खुद को कथित तौर पर ‘चोर’ और ‘पेड न्यूज़’ कहने पर यह कदम उठाया है।
मामले की सुनवाई आज नई दिल्ली में पटियाला हाउस कोर्ट के एडिशनल चीफ़ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने की। शिकायतकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता विजय अग्रवाल ने अदालत के समक्ष मोइत्रा का एक वीडियो चलाया, जिसमें वे ज़ी न्यूज़ को ‘चोर’ और ‘पेड न्यूज़’ कह रही हैं। अग्रवाल ने अदालत को बताया कि मोइत्रा ने ज़ी न्यूज़ के मालिक को चोर और चैनल से जुड़े लोगों को ‘अशिक्षित’ और ‘बुड़बक’ (बेवकूफ़) कहा था। मामले की अगली सुनवाई 1 अगस्त को होगी।
मोइत्रा ने 15 जुलाई को ज़ी न्यूज़ के पत्रकार सुधीर चौधरी के ख़िलाफ़ एक आपराधिक मानहानि का मुक़दमा दायर किया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि सुधीर चौधरी ने संसद में उनके पहले भाषण को चोरी का बताया था। मोइत्रा के अनुसार, उनके भाषण को तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया था। बता दें कि इस भाषण ने मोइत्रा को ‘लिबरल लेफ्ट’ की आँखों का तारा बना दिया था।
मोइत्रा ने चार जुलाई को चौधरी के ख़िलाफ़ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव भी पेश किया था। हालाँकि, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने प्रस्ताव को खारिज कर दिया था।