प्रसिद्ध टेनिस खिलाडी लिएंडर पेस और उनकी पत्नी रिया पिल्लई के घेरलू हिंसा मामले में मुंबई की बांद्रा कोर्ट ने फैसला सुनाया है। अपने फैसले में मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने पाया है कि लिएंडर पेस की पत्नी घेरलू हिंसा का शिकार हुईं थी। न्यायालय ने रिया पिल्लई को लिएंडर पेस के साथ न रहने का भी विकल्प दिया है। ऐसी स्थिति में पेस को रिया के घर के किराए और गुजारा आदि के लिए डेढ़ लाख रुपए प्रतिमाह अदा करना होगा।
इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक अलग रहने की स्थिति में लिएंडर को रिया के लिए मकान के भाड़े के लिए 50 हजार रूपए और मेंटिनेंस के लिए 1 लाख रुपए हर महीने देने होंगे। कोर्ट के आदेशानुसार अगर रिया उसी घर में रहना चाहती हैं तो वो इसकी हकदार नहीं हैं। कोर्ट ने माना कि लिएंडर पेस का टेनिस कैरियर लगभग खत्म हो गया है। ऐसे में उन्हें अलग से किराए के मकान में रहने और साथ में रिया को मेंटिनेंस भी देना न्यायोचित नहीं होगा। यह निर्णय मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट कोमल सिंह राजपूत ने सुनाया है। रिया ने लिएंडर द्वारा खुद के विरुद्ध आर्थिक प्रताड़ना का भी आरोप लगाया था।
कोर्ट ने पेस को आदेश दिया कि वो रिया को कानूनी लड़ाई व अन्य खर्च के लिए 1 लाख रुपए अदा करें। इसी के साथ लिएंडर को अपनी बेटी की पढ़ाई व अन्य जरूरी खर्च भी उठाने होंगे। रिया द्वारा की गई पिछले समय के मेंटिनेंस और घर के बँटवारे की माँग को कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया। कोर्ट का यह फैसला लिएंडर पेस के खिलाफ रिया द्वारा घरेलू हिंसा का केस किए जाने के 7 साल बाद आया है। रिया द्वारा लिएंडर के पिता वेस पेस को भी आरोपित बनाया गया था। रिया ने दावा किया था कि वो और लिएंडर साल 2003 से लिविंग रिलेशन में थे और उन्हें इस रिश्ते से 2006 में एक बेटी भी हुई थी।
रिया के आरोपों के जवाब में लिएंडर पेस ने कोर्ट में अपनी दलील दी। उनके मुताबिक, “रिया मेंटिनेंस पाने की हकदार नहीं हैं। लिविंग रिलेशनशिप के दौरान वो विवाहिता थीं। उन्होंने साल 2008 में संजय दत्त से शादी की थी जिसमें उनका तलाक नहीं हुआ था। इस बात की जानकारी लिएंडर को भी नहीं थी।” रिया ने लिएंडर के इन आरोपों को झूठा बताते हुए उन्हें सब जानकारी होने की बात कही थी। कोर्ट ने भी लिएंडर के आरोपों को सही नहीं माना। कोर्ट के मुताबिक, “ये संभव नहीं लगता कि इतने बड़े मामले की जानकारी पेस को न रही हो। लिएंडर और रिया के रिलेशनशिप को नकारा नहीं जा सकता।”