सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (दिसंबर 14, 2021) को केंद्र सरकार को उत्तराखंड की चार धाम परियोजना के लिए तीन डबल लेन रणनीतिक राजमार्ग बनाने की मंजूरी दी। फैसले को बताते हुए न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि सतत विकास का सिद्धांत भारतीय पर्यावरण कानून में गहराई से अंतर्निहित है और न केवल भविष्य और वर्तमान पीढ़ी के विकास में बल्कि आने वाले समय के विकास से संबंधित है।
जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, “हमने पाया कि रक्षा मंत्रालय द्वारा दायर MA में कोई दुर्भावना नहीं है। MoD सशस्त्र बलों की परिचालन आवश्यकताओं को डिजाइन करने के लिए अधिकृत है। सुरक्षा समिति की बैठक में उठाई गई सुरक्षा चिंताओं से रक्षा मंत्रालय की सच्चाई स्पष्ट है।” उन्होंने आगे कहा कि 2019 में पत्थर में लिखे गए बयान के रूप में मीडिया को दिए गए बयानों के लिए सशस्त्र बल को नहीं रोका जा सकता है। उन्होंने कहा, “न्यायिक समीक्षा की कवायद में अदालत सेना की आवश्यकताओं का अनुमान नहीं लगा सकती है।”
सुप्रीम कोर्ट ने रक्षा मंत्रालय के आवेदन पर तीन रणनीतिक राजमार्गों के निर्माण की अनुमति देते हुए कहा कि पर्यावरण संबंधी चिंताओं पर HPC (उच्चाधिकार प्राप्त समिति) की सिफारिशों का पालन किया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति एके सीकरी की अध्यक्षता में एक निरीक्षण समिति भी गठित की जाएगी और परियोजना पर सीधे SC को रिपोर्ट करेगी। निगरानी समिति यह सुनिश्चित करेगी कि HPC की सिफारिशों को लागू किया जाए और नए सिरे से विश्लेषण न किया जाए।
शीर्ष अदालत 8 सितंबर, 2020 के आदेश में संशोधन की माँग करने वाली केंद्र की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) को 2018 के सर्कुलर का पालन करने के लिए कहा गया था, जिसमें महत्वाकांक्षी चारधाम राजमार्ग परियोजना पर 5.5 मीटर की कैरिजवे चौड़ाई निर्धारित की गई थी।
रणनीतिक 900 किलोमीटर लंबी चार धाम परियोजना 12,000 करोड़ रुपए की है और यह उत्तराखंड के चार पवित्र शहरों गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ को हर मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। पीएम मोदी ने दिसंबर 2016 में परियोजना की नींव रखी थी। उन्होंने कहा था कि यह उन लोगों को श्रद्धांजलि है, जिन्होंने राज्य में अचानक आई बाढ़ के दौरान अपनी जान गँवाई।
हालाँकि, 2018 में, एक एनजीओ ने पर्यावरणीय चिंताओं और हिमालयी पारिस्थितिकी पर प्रभाव का हवाला देते हुए सड़क विस्तार परियोजना को चुनौती दी थी। विभिन्न मुद्दों की जाँच के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा ‘पर्यावरणविद्’ रवि चोपड़ा के तहत एक HPC का गठन किया गया था। एचपीसी ने जुलाई 2020 में दो रिपोर्ट प्रस्तुत की। सदस्य पहाड़ी सड़कों की चौड़ाई पर सहमत नहीं थे।
सितंबर में, सुप्रीम कोर्ट ने चोपड़ा सहित चार HPC सदस्यों की सिफारिशों को बरकरार रखा, जिसमें कैरिजवे की चौड़ाई 5.5 मीटर तक सीमित थी। HPC के 21 सदस्यों, जिनमें से 14 सरकारी अधिकारी थे, की अधिकांश रिपोर्ट में डबल लेन हाईवे के लिए सड़क की चौड़ाई 12 मीटर करने का समर्थन किया गया था। हालाँकि, मंगलवार को न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की पीठ ने भारत सरकार को 5.5 मीटर के बजाय 10 मीटर की तार वाली सतह के साथ सड़क बनाने की अनुमति देने का आदेश सुनाया।