महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में एक ‘लव जिहाद’ की शिकार हिन्दू महिला की नाबालिग बेटी के साथ बलात्कार होने की खबर है। रेप का आरोप महिला के ही प्रेमी पर लगा है जिसका नाम अशपाक शेख है। आरोप है कि शेख पिछले 3 साल से नाबालिग को नशा दे कर उस से बलात्कार कर रहा था। पीड़िता ने अपनी माँ के भी लापता होने की बात कही है। गुरुवार (23 नवंबर 2023) को पुलिस ने केस दर्ज कर के अशपाक को गिरफ्तार कर लिया है। FIR में घटनाओं का समय 1 जनवरी, 2020 से 23 नवंबर, 2023 के बीच बताया गया है। मामले की जाँच जारी है।
यह घटना औरंगाबाद के पुंडलीक नगर थाना क्षेत्र की है। इस मामले की शिकायत ‘विश्व हिन्दू परिषद’ (VHP) से जुड़े सदस्यों ने दर्ज करवाई है। शिकायत में पीड़िता ने बताया कि जब वो महज 2 साल की थी तब उनकी माँ ने अपने पहले पति से तलाक ले लिया था। तलाक के बाद वो भरत नगर इलाके में अशपाक शेख के साथ रहने लगीं थीं। इस दौरान महिला ने एक बेटे को जन्म दिया। इस बच्चे को अशपाक अपनी औलाद नहीं मानता था जिसको ले कर आए दिन मियाँ-बीवी में झगड़े होने लगे।
तब से अब तक 15 वर्षीया पीड़िता अपनी माँ और अशपाक से जन्मे भाई के साथ भरत नगर इलाके में रह रही है। लगभग 3 साल पहले की एक घटना का जिक्र करते हुए नाबालिग ने बताया कि एक दिन वो अपने भाई के साथ किसी शादी में गई थी। इसी दौरान उसकी माँ की कॉल जिन्होंने झगड़ा होने की बात कह कर दोनों को घर वापस बुलाया। जब पीड़िता अपने भाई के साथ घर लौटी तो देखा कि वहाँ काँच के कई टुकड़े पड़े हुए थे। अशपाक के गले में खरोंच दिख रही थी।
पीड़िता को इस दौरान अपनी माँ कहीं नहीं दिखाई दी। पूछने पर अशपफ ने बच्चों को बताया कि वो सबको छोड़ कर चली गई है। अशपाक पीड़िता और उसके भाई को औरंगाबाद से मुंबई ले जाने की भी तैयारी करने लगा। पीड़िता को अशपाक की बातों पर विश्वास नहीं हुआ तो उसने पड़ोसियों से पूछताछ की। पड़ोसियों ने बताया कि उन्होंने घटना के दिन पीड़िता की माँ के सिर पर चोट लगी देखी थी। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि अशपाक को लकड़ी की छड़ी ले कर पीड़िता की माँ के पीछे भागते भी देखा गया था।
इस घटना के बाद अशपाक पीड़िता और समीर को ले कर मुंबई चला गया। यहाँ वो 8 दिनों तक रहा। इसी दौरान एक रात वो फोन पर औरंगाबाद के माहौल की जानकारी ले रहा था। वो पूछ रहा था कि क्या वहाँ सब ठीक है और वो वापस आ सकता है क्या? इस बात को पीड़िता ने सुन लिया। दूसरे दिन सुबह इस फोन के बाद अशपाक पीड़िता और समीर को ले कर वापस औरंगाबाद लौट आया। यहाँ पर वो 1 महीने रहा। इस दौरान एक दिन उसने एक दिन पीड़िता से रेप किया।
थोड़े समय बाद अशपाफ पीड़िता को ले कर औरंगाबाद के ही फुलंब्री नाम की जगह गया। यहाँ वो दूध में चॉकलेट और नशे की गोली खिला कर पीड़िता से रेप करने लगा। ऐसा अशपाक ने कई बार किया। यहाँ से अशपाक नाबालिग पीड़िता को ले कर अपनी बहन इरफाना के घर नरेगाँव चला गया। यह जगह भी औरंगाबाद में ही है। यहाँ उसने एक लड़के के साथ पीड़िता का निकाह तय करने की बात कही। साथ ही पीड़िता की हल्दी की रस्म भी तय होने की जानकारी दी।
नाबालिग पीड़िता ने यह निकाह करने से इंकार कर दिया। इस पर अशपाफ ने पीड़िता को 2 विकल्प दिए। पहले विकल्प में खुद के द्वारा चुने लड़के से निकाह करना और दूसरे में अपने साथ शारीरिक संबंध बनाना था। इन दोनों में से कोई विकल्ल्प न चुनने पर पीड़िता को जान से मारने की धमकी दी गई। इसी डर के साथ अशपफ लगातार नाबालिग से रेप करता रहा। थोड़े समय बाद अशपाक वापस पीड़िता के साथ औरंगाबाद लौट आया। यहाँ पर भी वो पीड़िता को चॉकलेटी रंग की गोलियाँ दूध और पानी में मिला कर खिलाता रहा और उसके साथ दुष्कर्म करता रहा।
आरोपित अक्सर नाबालिग को अपने मोबाइल में पॉर्न फ़िल्में दिखाता था। कई बार तो वो पीड़िता को नंगा हो कर नाचने पर भी मजबूर करता था। 23 अक्टूबर 2023 के दिन शाम लगभग 6 बजे पीड़िता अपनी सहेली व उनकी माँ के साथ कर्णपुरा इलाके में गई। कर्णपुरा औरंगाबाद में ही है। यहाँ से उसे घर लौटने में देर हो गई। घर आने पर अशपाक ने फिर से पीड़िता के साथ रेप का प्रयास किया। इस दौरान पीड़िता ने अशपाक जो जोर से लात मारी और मौक़ा पा कर घर से निकल गई। यहाँ से वो अपनी सहेली के घर पहुँची और रात में वहीँ रुकी। सुबह किसी को दिक्कत न हो इसके लिए पीड़िता बिना किसी को बताए वहाँ से सीधे पुंडलीक नगर पुलिस स्टेशन पहुँची।
लड़की के घर से जाने के बाद अशपाक ने थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। हालाँकि पीड़िता ने बताया कि वो सुरक्षित है और ऐसा अशपाफ अपने बचाव में कर रहा था। पीड़िता ने अपने बयान में बताया कि पिछले 3 साल से वो अशपाक की दरिंदगी का शिकार हो रही है। साथ ही उसने बताया कि पिछले 3 वर्षों से उनकी माँ का कुछ भी अता-पता नहीं। पूछने पर अशपाक बताया है कि वो किसी के साथ भाग गई।
मामले की जानकारी मिलते ही हिन्दू संगठन के सदस्य पहुँचे और उन्होंने पीड़िता की मदद की। पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर IPC की धारा 376, 376 (2)(n), 376 (3), 323 और 504 के साथ पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज किया है। आरोपित को गिरफ्तार कर लिया गया है। ऑपइंडिया के पास FIR कॉपी मौजूद है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है।