पीड़िता के साथ उक्त घटना तब हुई, जब वह साइकिल से स्कूल पढ़ने जा रही थी। जब गाड़ी में उसके साथ बलात्कार किया जा रहा था, तब उसके लाख चीखने-चिल्लाने के बावजूद उसकी आवाज़ बाहर नहीं पहुँच पा रही थी।
पुलिस ने बताया कि आरोपितों के ख़िलाफ़ भारतीय दंड संहिता की धारा 366 (ए) के तहत 10वीं कक्षा की छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार के आरोप में मामला दर्ज कर लिया गया है।
पुरुष, किन्नर, बच्चे-बच्चियाँ व महिलाएँ- सिकंदर खान के लिए यह सब सिर्फ एक शरीर थे। वो अब तक 25 बच्चे-बच्चियों के साथ-साथ 40 पुरुषों व किन्नरों को भी अपना शिकार बना चुका है। जब वह जेल में था, तो वहाँ भी उसने अन्य क़ैदियों को अपना शिकार बनाया था।
जयपुर के पुलिस आयुक्त आनंद श्रीवास्तव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पहले भी सिकंदर ने 2004 में 11 साल के एक लड़के साथ कुकर्म करने के बाद उसकी हत्या कर दी थी। जिसके लिए उसे उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। पुलिस ने बताया कि आरोपित सिकंदर ने 2015 में जेल से रिहा होने के बाद 2017 में भट्टा बस्ती इलाके में दो नाबालिग लड़कियों से छेड़छाड़ सहित कई अपराध किए।
जौनपुर शहर कोतवाली क्षेत्र के मछलीशहर पड़ाव के एक मोहल्ले में 12 साल की मासूम शाम के समय कूड़ा फेंकने के लिए घर से बाहर निकली थी। पहले से घात लगाए आरोपितों ने उसे पकड़ लिया और पास के हाते में ले गए। वहाँ परवेज़, साहिल, टनटन समेत अन्य साथियों ने उसका सामूहिक बलात्कार किया।
मुबारकपुर थाने की रहने वाली पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामले को दुष्कर्मी ससुर के ख़िलाफ़ FIR दर्ज कर लिया है और बताया है कि महिला अपने ससुर से निजात पाने की बात कर रही है।
मासूम बच्ची की माँ का कहना है कि वो (आरोपित) बच्ची को टॉफी का लालच देकर बहला-फुसला कर मंदिर ले गया था। इसके अलावा उन्होंने बताया कि बच्ची को अपने साथ ले जाने के दौरान मोहम्मद नन्हे ने उसके साथ खेलने वाले सभी बच्चों को वहाँ से भगा दिया था।
कमरे में ले जाकर हुसैन ने लड़की को नशीला पदार्थ सुँघाया और बेहोशी की हालत में उससे रेप करके वहाँ से चला गया। इसके बाद अगले दिन वो फिर आया और पीड़िता की 16 साल की एक रिश्तेदार के साथ भी बिलकुल उसी प्रकार बलात्कार किया जैसे एक दिन पहले 22 वर्षीय पीड़िता के साथ किया था।