Wednesday, April 24, 2024
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ब्वॉयफ्रेंड अमानुल्लाह ने 8 साथियों संग 16 साल की लड़की से किया गैंगरेप, सभी गिरफ़्तार

"अमानुल्लाह ने उसे अपने प्यार के जाल में फँसाया और फिर बाद में अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसने सामूहिक बलात्कार की घटना को अंजाम दिया। इसके अलावा अमानुल्लाह ने नाबालिग को धमकी दी कि वो इस घटना का ज़िक्र किसी से न करे, वरना इसके लिए उसे गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं।"

टाइम्स ऑफ इंडिया की ख़बर के अनुसार, तमिलनाडु के कोयंबटूर ज़िले के पोलाची के बाहरी इलाक़े में 16 साल की नाबालिग लड़की से बलात्कार के आरोप में नौ आरोपितों को महिला पुलिस की टीम ने गिरफ़्तार किया।

ख़बर के मुताबिक़, पोलाची पुलिस ने जिन नौ आरोपितों को गिरफ़्तार किया है उनमें- ए अमानुल्लाह, मोहम्मद आशिफ़, ए मोहम्मद रफ़ीक, जे सैयद इब्राहिम, ए मोहम्मद अली, के डेविड उर्फ़ ​​सेंथिल कुमार, इरशाद बाशा, एस मोहम्मद ख़ान और एन अरुण नेहरू के नाम शामिल हैं। कथित रूप से कक्षा-10 में पढ़ने वाली नाबालिग का दो साल से बलात्कार कर रहा था। गुरुवार (4 जुलाई) को लड़की के लापता होने के बाद यह घटना सामने आई।

ख़बर के अनुसार, बलात्कार की इस घटना को तब अंजाम दिया गया जब नाबालिग अपने ब्वॉयफ्रेंड अमानुल्लाह से मिलने उसके निवास स्थान पर गई थी। पुलिस सूत्रों के अनुसार, सामूहिक बलात्कार उसके प्रेमी के निवास स्थान पर ही हुआ जहाँ वो उससे मिलने गई थी।

पुलिस ने कहा कि मुख्य आरोपी अमानुल्लाह ने उसे अपने प्यार के जाल में फँसाया और फिर बाद में अपने दोस्त के साथ मिलकर उसने सामूहिक बलात्कार की घटना को अंजाम दिया। इसके अलावा अमानुल्लाह ने नाबालिग को धमकाया था कि वो इस घटना का ज़िक्र वो किसी से न करे, वरना इसके लिए उसे गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं।

पीड़िता ने पुलिस को बताया कि नौ लोगों ने मिलकर उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया। पुलिस ने इस बात की भी जानकारी दी कि घटना के बाद से प्रभु नाम का एक शख़्स वहाँ से फ़रार हो गया।

अधिकारी ने बताया कि गुरुवार को, अमानुल्लाह नाबालिग लड़की को गाँव से लेकर आया और अपने दोस्त बागवथी के साथ बलात्कार किया। जब लड़की ने उसे घर छोड़ने का अनुरोध किया, तो दोनों ने इनकार कर दिया और फिर अपने दोस्त प्रभु को बुलाया और उसने भी लड़की का बलात्कार किया। नाबालिग के रिश्तेदारों को इस घटना के बारे में तब पता चला जब वह शुक्रवार (5 जुलाई) को लौटी। घर लौटने के बाद परिजनों ने पोलाची महिला पुलिस से सम्पर्क किया।

पुलिस ने बताया कि आरोपितों के ख़िलाफ़ भारतीय दंड संहिता की धारा 366 (ए) और POCSO अधिनियम के तहत सामूहिक बलात्कार का मामला दर्ज कर लिया गया है।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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