Homeदेश-समाजपुलिस की लापरवाही से फरार हुआ बलात्कारी असलम, बहन ने दोबारा करवाया गिरफ्तार

पुलिस की लापरवाही से फरार हुआ बलात्कारी असलम, बहन ने दोबारा करवाया गिरफ्तार

दीवानी पेशी से फरार हुए असलम को जब उसकी बहन ने अपने घर देखा तो वह हैरान रह गई। बहन ने उससे पूछा जब वह जेल में था तो यहाँ कैसे आ गया। इस पर उसने जवाब दिया कि वह हवालात में रह गया था इस कारण......

आगरा में सामूहिक दुष्कर्म के बाद फरार आरोपित असलम को उसकी बहन ने खुद ही पुलिस बुलाकर गिरफ्तार करवा दिया। असलम नामक यह आरोपित पुलिस की लापरवाही से गुरुवार (जून 4, 2019) को जेल से फरार होकर अपनी बहन के पास पहुँचा था, जहाँ बहन ने उसे बातों में उलझाकर, पुलिस को उसकी जानकारी दे दी और एक बार फिर उसे आगरा पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया।

अमर उजाला की खबर के मुताबिक सामूहिक दुष्कर्म के मामले में असलम को गुरुवार को अन्य बंदियों के साथ दीवानी पेशी पर लाया गया था। लेकिन जिला कारागार ले जाते हुए कैदियों की ठीक ढंग से गिनती नहीं हुई, जिसके चलते आरोपित वहाँ से भागकर अपनी बहन के घर पहुँच गया। वहीं, जब शाम को पुलिसकर्मी, बंदियों को जेल में दोबारा दाखिल करने गए तो उन्हें गिनती में असलम नहीं मिला। जिसके बाद उसके फरार होने की जानकारी पुलिसकर्मियों को मिली।

बताया जा रहा है, इस मामले में पुलिस ने इस हद तक लापरवाही दिखाई कि जब उनसे पूछा गया कि असलम की पेशी हुई थी या नहीं? तो वह जवाब तक नहीं दे पाए। असलम के फरार होने के मामले की जाँच एसपी प्रोटोकॉल डा. एमपी सिंह ने की। जिसमें पुलिसकर्मियों की लापरवाही से बंदी के भागने की बात सामने आई।

दीवानी पेशी से फरार हुए असलम को जब उसकी बहन ने अपने घर देखा तो वह हैरान रह गई। बहन ने उससे पूछा जब वह जेल में था तो यहाँ कैसे आ गया। इस पर उसने जवाब दिया कि वह हवालात में रह गया था इस कारण वह भटकता हुआ उसके घर आ गया है।

असलम की बात सुनते ही उसकी बहन ने उसे अपने घर में बैठा लिया और बातों में उलझाए रखा। फिर उसने असलम की जानकारी न्यू आगरा पुलिस को दे दी, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है।

आरोपित के फरार होने के इस मामले में पुलिस लाइन के एसआई उदयवीर सिंह ने मुख्य आरक्षी समुंद्र सिंह, आरक्षी अरविंद कुमार (ड्यूटी वितरण), शेर सिंह (चेकिंग ड्यूटी), प्रवीण (निगरानी एवं चेकिंग ड्यूटी), सिपाही अजय प्रताप सिंह, आरक्षी साजिद और बंदी असलम के खिलाफ धारा 223, 224 में मुकदमा दर्ज कर लिया है।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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