कोर्ट ने आईटीसी मौर्य को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत उनकी सर्विस में कमी के लिए शिकायतकर्ता आशना रॉय को 8 सप्ताह के भीतर 2 करोड़ का मुआवजा देने को कहा।
पहले राउंड में तो उन्हें मछली के दो-दो पीस मिल गए लेकिन उन्हें तो मछली की मुंडी चाहिए थी। फरमाइश की गई, लेकिन किसी कारणवश उन्हें मछली की मुंडी नहीं मिल पाई।