Sunday, September 29, 2024
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एक शख्स, 2 पत्नियाँ, कोर्ट ने किया बँटवारा… 15-15 दिन दोनों के पास रहने का आदेश, सौतनों को चेताया – आपस में झगड़ा मत करना

कोर्ट ने शख्स को पहली पत्नी के साथ रहने का आदेश दिया था। दूसरी शादी कर चुका शख्स किसके साथ रहे इसको लेकर उनके बीच एक बार फिर झगड़े जैसी स्थिति बन गई।

मध्य प्रदेश के उज्जैन में पति के ‘बँटवारे’ का दिलचस्प मामला सामने आया। दरअसल, एक शख्स ने पहली पत्नी से झगड़े के चलते दूसरी शादी कर ली थी। लेकिन बाद में पहली पत्नी भी अपने पति के साथ रहने की जिद करने लगी। मामला थाने से होता हुआ फैमिली कोर्ट तक जा पहुँचा। वहाँ कोर्ट ने शख्स को 15-15 दिन दोनों पत्नियों के साथ रहने और उनके बच्चों के पोषण करने का आदेश दिया।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, मामला उज्जैन जिले के घट्टिया में रहने वाले एक व्यक्ति ने 15 साल पहले बामौरा में रहने वाली एक महिला से शादी की थी। शादी के बाद दोनों की संतानें हुईं। लेकिन फिर उनके बीच मनमुटाव और झगड़े की स्थिति बनने लगी। पति-पत्नी ने अलग रहने का फैसला किया और मामला कोर्ट में पहुँच गया।

पत्नी के साथ झगड़े की स्थिति को देखते हुए शख्स को लगा था कि कोर्ट से अलग रहने का ही फैसला आएगा। इसलिए उसने किसी अन्य महिला से शादी कर ली। इस शादी से भी उसे संतान हुईं। इस बीच कोर्ट पहली पत्नी से झगड़े को लेकर कोर्ट का फैसला भी आ गया। इस फैसले से न केवल शख्स बल्कि उसकी दोनों पत्नियों की जिंदगी में बवाल मच गया।

दरअसल, कोर्ट ने शख्स को पहली पत्नी के साथ रहने का आदेश दिया था। दूसरी शादी कर चुका शख्स किसके साथ रहे इसको लेकर उनके बीच एक बार फिर झगड़े जैसी स्थिति बन गई। दोनों ही पत्नियाँ अपने पति के साथ रहने की जिद पर अड़ी हुईं थीं। इस बीच पहली पत्नी महिला थाने भी पहुँच गई। जहाँ उसने मामले की पूरी जानकारी देते हुए अपने पति को वापस दिलाने की माँग की।

इस पर पुलिस ने शख्स और उसकी दूसरी पत्नी को थाने में बुलाकर पूछताछ की। लेकिन दूसरी पत्नी, पहली को साथ रखने की बात पर तैयार नहीं थी। इसके बाद मामला फैमिली कोर्ट जा पहुँचा। जहाँ कोर्ट ने पति का ‘बँटवारा’ करते हुए उसे दोनों पत्नियों को साथ रखने का आदेश दिया। कोर्ट ने अपने आदेश में शख्स को दोनों पत्नियों को 15-15 दिन का समय देने और बच्चों के पालन पोषण करने की बात कही। साथ ही दोनों महिलाओं को आपस में झगड़ा न करने की हिदायत दी।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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