BJP को धोखा देकर TMC में गए मुकुल राय की विधायकी गई, HC ने दल-बदल कानून के तहत ठहराया अयोग्य: 2021 में चुनाव जीतते पकड़ लिया था ममता बनर्जी का दामन

टीएमसी विधायक मुकुल रॉय की विधायकी कलकत्ता हाईकोर्ट ने दलबदल कानून के तहत रद्द कर दी है। जून 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में मुकुल रॉय ने बीजेपी की टिकट पर चुनाव जीता था। बाद में उन्होंने टीएमसी का दामन थाम लिया। पश्चिम बंगाल विधानसभा के स्पीकर बिमान बनर्जी ने उन्हें टीएमसी का विधायक मान लिया था। कोर्ट ने उनके फैसले को उलट दिया है।

जस्टिस देबांगसु बसाक की अगुवाई वाली खंडपीठ ने कहा कि स्पीकर के 8 जून 2022 को दिए आदेश को रद्द करने में कोई गुरेज नहीं है। संविधान की 10वीं अनुसूची और दलबदल कानून के तहत मुकुल रॉय की विधानसभा की सदस्यता 11 जून 2021 से ही रद्द की जाती है।

कोर्ट ने कहा कि बीजेपी विधायक अंबिका रॉय ये साबित करने में सफल रहे कि मुकुल रॉय ने 11 जून 2021 को दलबदल करके बीजेपी से टीएमसी में गए।

कोर्ट ने लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में मुकुल रॉय की नियुक्ति को भी खारिज कर दिया।

मुकुल रॉय 2021 में बीजेपी की टिकट पर कृष्णानगर उत्तर विधानसभा से विधायक बने थे, लेकिन उन्होंने घोषणा की कि उन्होंने टीएमसी में दलबदल कर लिया है। उस वक्त पर सीएम ममता बनर्जी भी मौजूद रहीं।