उत्तर प्रदेश के संभल जिले में जामा मस्जिद की इंतजामिया कमेटी के दो सदस्यों के खिलाफ ASI के अधिकारियों को निरीक्षण से रोकने के मामले में FIR दर्ज किया गया है। यह FIR शुक्रवार (14 नवंबर 2025) को दर्ज हुई, जिसमें आरोप है कि दोनों सदस्यों ने ASI टीम को मस्जिद के मुख्य गुंबद का निरीक्षण करने से रोका और सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न की।
मामला 8 अक्टूबर का है, जब ASI मेरठ मंडल के अधिकारी विनोद कुमार रावत अपनी टीम के साथ मस्जिद के संरक्षण से जुड़े निरीक्षण के लिए पहुँचे थे। निरीक्षण के दौरान इंतजामिया कमेटी के सदस्य हाफिज ने मोहम्मद काशिफ खान को मौके पर बुलाया, जिसके बाद दोनों ने टीम को मुख्य स्मारक में प्रवेश से रोक दिया। आरोप है कि इस दौरान एक अन्य व्यक्ति ने भी विवाद खड़ा करने और ASI कर्मचारियों से अभद्र भाषा का प्रयोग करने की कोशिश की।
विवाद बढ़ने के कारण ASI टीम को निरीक्षण अधूरा छोड़कर लौटना पड़ा। घटना की रिपोर्ट मेरठ कार्यालय भेजी गई, जिसके बाद ASI ने पुलिस को कार्रवाई के लिए पत्र लिखा। इसके आधार पर हाफिज और मोहम्मद काशिफ खान के खिलाफ BNS की धारा 132, 352 और 351(2) के तहत केस दर्ज हुआ। पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया कि मामले की जाँच जारी है और आरोपितों की तलाश की जा रही है।

