पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने ‘पाकिस्तान जिंदाबाद’ नारा लगाने के आरोप में गिरफ्तार आमीन को जमानत दे दी है। कोर्ट ने कहा है कि भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धारा 152 लागू होती है या नहीं, यह मुद्दा ट्रायल के दौरान सबूतों और गवाहियों के आधार पर तय होगा।
जस्टिस राजेश भारद्वाज की पीठ ने कहा कि इस चरण में आरोपों की सत्यता पर टिप्पणी करना उचित नहीं, क्योंकि यह ट्रायल कोर्ट का विषय है। आमीन ने पंचकूला के पिंजौर थाने में दर्ज FIR नंबर 184/2025 से जुड़ी केस में नियमित जमानत की माँग की थी, जिसमें उसके खिलाफ राष्ट्रीय एकता के खिलाफ कथन और संप्रभुता को खतरे में डालने के आरोप लगाए गए थे। वह 10 मई 2025 से जेल में था।
शिकायतकर्ता नितीश कुमार ने आरोप लगाया था कि भारत-पाक तनाव के दौर में आमीन ने ‘पाकिस्तान जिंदाबाद’ का नारा लगाकर देशविरोधी व्यवहार किया। इससे पहले अगस्त 2025 में सत्र अदालत उसकी जमानत याचिका खारिज कर चुकी थी।

