शरीर पर 51 वार, चेहरा तेजाब से जलाया: दिल्ली दंगों में मारे गए IB के अंकित शर्मा के केस में कोर्ट सुनाएगा फैसला, पूर्व AAP पार्षद ताहिर हुसैन समेत 11 कट्टरपंथी कटघरे में

साल 2020 में दिल्ली के हिंदू-विरोधी दंगों में मारे गए IB अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या मामले में गुरुवार (04 जून 2026) को दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट फैसला सुनाएगी। इस मामले में पूर्व में AAP और अब असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM में शामिल हो चुके नेता ताहिर हुसैन समेत 11 लोग आरोपित हैं।

अंकित शर्मा का शव उत्तर-पूर्वी दिल्ली के दंगा प्रभावित चाँद बाग इलाके में उनके घर के पास एक नाले से मिला था। इस हत्या में उनके परिवार ने तत्कालीन AAP पार्षद ताहिर हुसैन पर आरोप लगाया था। इसी वजह से ताहिर हुसैन को AAP से निकाल दिया गया और दिल्ली पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। बाद में दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में अहम खुलासे हुए थे।

अंकित शर्मा की हत्या का पूरा मामला क्या है?

उस समय 2020 में दिल्ली में CAA के विरोध में हिंदू-विरोधी दंगे चरम पर थे। अंकित शर्मा को भी इन्ही दंगों के दौरान मौत के घाट उतारा गया। यह मामला दयालपुर पुलिस थाने का है, जहाँ अंकित शर्मा के पिता रविंदर कुमार की शिकायत पर FIR दर्ज की गई। शिकायत में बताया गया कि IB ऑफिसर अंकित शर्मा 25 फरवरी 2020 को दफ्तर से लौटने के बाद घर से बाहर घूमने निकले थे, लेकिन वापस नहीं लौटे।

बेटे की खूब तलाश की गई। तब स्थानीय लोगों ने बताया कि उनके बेटे अंकित की हत्या कर दी गई और उसका शव दंगा प्रभावित चांद बाग पुलिस इलाके में एक मस्जिद के पास खजूरी खास नाले में फेंक दिया गया। शव को नाले से बरामद किया गया।

अंकित के पिता ने अपनी शिकायत में तत्कालीन AAP पार्षद ताहिर हुसैन और अन्य लोगों पर आरोप लगाया। दिल्ली पुलिस की जाँच में खुलासा हुआ था कि अंकित शर्मा को मारने से पहले उनके ऊपर काला कपड़ा डाला गया था। इसके बाद उन्हें खींचकर आम आदमी पार्टी नेता तरीक हुसैन के घर की ओर ले जाया गया था। यही नहीं, उनकी हत्या करने से पहले उनके कपड़े भी निकाल लिए गए थे।

दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में खुलासे

दिल्ली पुलिस ने कड़कड़डूमा कोर्ट में दाखिल की गई 650 पेज की चार्जशीट में बताया कि अंकित शर्मा के शरीर पर जख्म के 51 निशान थे। यह भी सामने आया कि हत्यारों ने पहचान छिपाने के लिए चेहरे को तेजाब से जला दिया था। नाले में फेंकने से पहले उनकी शिनाख्त मिटाने की कोशिश की गई। चार्जशीट में भी साफ कहा गया कि अंकित शर्मा की हत्या में आम आदमी पार्टी के (अब निलंबित) पार्षद ताहिर हुसैन का हाथ है।

चार्जशीट में यह भी बताया गया कि अंकित शर्मा की हत्या चाँदबाग़ में 11 लोगों ने मिल कर की थी। इनमें ताहिर हुसैन के साथ-साथ हलील सलमान और समीर नामक आरोपित भी शामिल हैं। नाजिम और कासिम नाम के दो कुख्यात अपराधी भी इस जघन्य हत्याकांड में शामिल थे। चार्जशीट में कुचल 96 गवाहों के बयान पेश किए गए हैं।

अंकित शर्मा की हत्या मामले में अब तक की कार्यवाही

इस मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट ने 24 मार्च 2023 को हत्या में शामिल ताहिर हुसैन समेत बाकी 11 लोगों के खिलाफ आरोप तय कर दिए थे। आरोपितों की पहचान हसीन उर्फ ​​मुल्लाजी उर्फ ​​सलमान, नाजिम, कासिम, समीर खान, अनस, फिरोज, जावेद, गुलफाम, शोएब आलम उर्फ ​​बॉबी और मुंतजिम उर्फ ​​मूसा नाम से हुई।

इस मामले में आरोपितों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की उन धाराओं के तहत आरोप लगाए गए, जो दंगा करने, जानलेवा हथियारों से लैस होकर दंगा करने, समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने, हत्या और आपराधिक साजिश से संबंधित हैं। हुसैन पर इसके अलावा उकसाने और सार्वजनिक उपद्रव फैलाने वाले बयान देने का भी आरोप लगाया गया था।

इसके बाद अब कड़कड़डूमा कोर्ट ने सभी 11 आरोपितों की दलीलें सुनने के बाद, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश परवीन सिंह ने अपना फैसला 4 जून 2026 के लिए सुरक्षित रख लिया था।