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वन नेशन वन कार्ड: एक ही कार्ड से कर सकेंगे पूरे देश के मेट्रो में सफर

इस स्मार्ट कार्ड का प्रयोग सीमित यात्राओं के लिए ही हो सकेगा। इन कार्ड को बनवाने के लिए Know Your Customer (KYC) प्रक्रिया अनिवार्य होगी और यह अलग-अलग बैंको से ही लिए जा सकेंगे।

केंद्र सरकार जल्द ही एक नया स्मार्ट कार्ड लॉन्च करने जा रही है, जिसे देश के सभी मेट्रो में प्रयोग किया जा सकेगा। वन नेशन वन कार्ड की तर्ज पर एक शहर के मेट्रो जरिए देश में किसी भी शहर में सभी परिवहन सुविधा का लाभ उठाया जा सकता है। इस कार्ड की मदद से यात्रा के अलावा शॉपिंग भी की जा सकती है। फिलहाल लोगों को दूसरे शहर में जाने पर अलग से मेट्रो कार्ड या टोकन लेना पड़ता है, लेकिन सरकार जो नया कार्ड लॉन्च करेगी, उसका देश के किसी भी शहर में मेट्रो में इस्तेमाल किया जा सकता है, बस इसका इस्तेमाल करने से पहले उस शहर के काउंटर पर रिचार्ज कराना होगा। जानकारी के मुताबिक, शुरुआत में इस स्मार्ट कार्ड का उपयोग सिर्फ मेट्रो के लिए काम करेगा। फिर 2 महीने बाद डेबिट कार्ड व क्रेडिट कार्ड वाले फीचर भी शुरू कर दिए जाएँगे। एनएमआरसी की बसों में इसका इस्तेमाल डेबिट और क्रेडिट कार्ड की तरह किया जा सकेगा।

हालाँकि, इस स्मार्ट कार्ड का प्रयोग सीमित यात्राओं के लिए ही हो सकेगा। इन कार्ड को बनवाने के लिए Know Your Customer (KYC) प्रक्रिया अनिवार्य होगी और यह अलग-अलग बैंको से ही लिए जा सकेंगे। KYC प्रक्रिया को इसलिए अनिवार्य किया गया है, ताकि कार्ड का इस्तेमाल कोई दूसरा शख्स न कर सके। मेट्रो कार्ड एक तरह से क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की तरह ही होगा। जिसका प्रयोग करना काफी आसान होगा। साथ ही ये भी व्यवस्था की जा रही है कि कार्ड के खो जाने या चोरी हो जाने पर इसे ब्लॉक करने के साथ ही नया कार्ड भी बनावाया जा सके।

कार्ड अगले 6 महीनों में लॉन्च किया जा सकता है। वन नेशन वन कार्ड प्रॉजेक्ट से जुडे़ एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि ऐसे लोग जो कम समय के लिए भारत आएँ हों या किसी शहर में उनके रुकने की अवधि बहुत कम हो, वो लोग वन नेशन वन कार्ड का प्रयोग नहीं कर सकेंगे। केवाईसी प्रक्रिया को पूरा किए बिना उनके लिए वन नेशन वन कार्ड जारी नहीं किया जाएगा। ऐसे लोगों के लिए एक वैकल्पिक कार्ड की व्यवस्था की जा रही है। जिसके लिए पासपोर्ट और आधार कार्ड जरूरी होगा। देश के नागरिकों को इस कार्ड के लिए आधार कार्ड की कॉपी तो वहीं विदेशी नागरिकों को पहचान पत्र के तौर पर पासपोर्ट की प्रति जमा करानी होगी।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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