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ड्रोन से लेकर पतंग पर प्रतिबंध, चीनी लाइटें भी न नजर आएँ: 26 जनवरी तक गुरुग्राम में लागू हुई धारा-144, उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश

जिला प्रशासन ने कहा, "गणतंत्र दिवस के अवसर पर असामाजिक तत्वों की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए सुरक्षा कारणों से ये आदेश जारी किए गए हैं। आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।"

गणतंत्र दिवस को लेकर सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता किए जाने लगे हैं। इसके तहत गुरुग्राम जिला प्रशासन ने शुक्रवार (13 जनवरी 2023) को CrPC की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी। इसके साथ ही गुरुग्राम को नो फ्लाइ जोन घोषित कर दिया है।

प्रशासन के आदेश के तहत 26 जनवरी तक इलाके में ड्रोन, माइक्रोलाइट विमान, ग्लाइडर, गर्म हवा के गुब्बारे, पतंग और चीनी माइक्रोलाइट उड़ाने पर प्रतिबंध रहेगा। जिला प्रशासन ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जो भी इस निषेधाज्ञा का उल्लंघन करेगा, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

इसके अलावा, जिला प्रशासन ने साइबर कैफे, गेस्ट हाउस, होटल, पेइंग गेस्ट और मकान मालिकों को सतर्क किया है। इन्हें आदेश दिया गया है कि वे अपने किरायेदारों, नौकरों, आगंतुकों और मेहमानों के रिकॉर्ड और पहचान पत्र सबूत के तौर पर अपने साथ रखें।

जिला प्रशासन ने कहा, “गणतंत्र दिवस के अवसर पर असामाजिक तत्वों की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए सुरक्षा कारणों से ये आदेश जारी किए गए हैं। आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।”

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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