Sunday, December 22, 2024
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संसद की धक्का-मुक्की थाने तक पहुँची, जानिए राहुल गाँधी के खिलाफ किन धाराओं में शिकायत; दोषी होने पर कितनी हो सकती है सजा: BJP के 2 सांसद अस्पताल में, महिला MP से भी बदसलूकी

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस संबंध में खुद बताया कि उन्होंने राहुल गाँधी के खिलाफ मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 109, 115, 117, 125, 131 और 351 के तहत दर्ज कराया। इन धाराओं में सजा क्या और कितनी मिलती है... आइए जानें...

संसद के बाहर गुरुवार (19 दिसंबर 2024) को हुई धक्का-मुक्की का मामला अब थाने पहुँच गया है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने राहुल गाँधी द्वारा की गई बदसलूकी के खिलाफ पार्लियमेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन पर शिकायत दी है।

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस संबंध में खुद बताया कि उन्होंने राहुल गाँधी के खिलाफ मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 109, 115, 117, 125, 131 और 351 के तहत दर्ज कराया।

धाराओं में अधिकतम सजा

  • इनमें से धारा 109 तो हत्या के प्रयास की धारा है। ये धारा किसी व्यक्ति पर तब लगाई जाती है जब वो किसी अन्य व्यक्ति की हत्या करने का प्रयास करता है। अगर घटना में दूसरे व्यक्ति को चोट नहीं आती तो दोषी को 10 साल की जेल और जुर्माना हो सकता है और अगर चोट आई है तो दोषी को आजीवन कारावास की सजा भी हो सकती है।
  • इसी प्रकार धारा 115 स्वेच्छा से किसी व्यक्ति को चोट पहुँचाने से जुड़ी है। अगर कोई व्यक्ति इस धारा के तहत दोषी पाया जाता है तो बीएनएस की धारा के तहत उसे 1 साल की सजा हो सकती है। साथ ही 15000 रुपए जुर्माना भी लग सकता है।
  • इसी प्रकार धारा 117 भी स्वेच्छा से गभीर चोट पहुँचाने से संबंधित है। अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर और स्वेच्छा (यानि अपनी खुद की इच्छा) से किसी अन्य व्यक्ति को ऐसी चोट (Injury) पहुंचाता है जिससे गंभीर शारीरिक नुकसान होता है, तो यह अपराध धारा 117 के अंतर्गत आता है। इस अपराध की सजा 7 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक होती है।
  • धारा 125 और 351, आपराधिक धमकी से संबंधित है। यब तब लागू होती है जब कोई किसी अन्य व्यक्ति को धमकी देकर उसे डराता है। इस धारा के तहत अधिकतम सजा 2 साल की और साथ में जुर्माना हो सकता है।
  • इसी प्रकार धारा 131 तब लागू होती है जब कोई व्यक्ति सरकार के खिलाफ विद्रोह करने का प्रयास करता है। इस धारा की अधिकतम सजा आजीवन कारावास हो सकती है।

कॉन्ग्रेस ने भी दी शिकायत

बता दें कि संसद में धक्का-मुक्की के कारण भाजपा के दो सांसदों के घायल होने से और महिला सांसद से अभद्रता मामले में भाजपा पार्टी ने राहुल गाँधी के थाने में शिकायत दी। उनकी इस शिकायत के बाद कॉन्ग्रेस ने भी बीजेपी के खिलाफ काउंटर शिकायत दर्ज कराई। इस शिकायत को लेकर दिग्विजय सिंह और प्रमोद तिवारी ने कहा कि कॉन्ग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को जो चोट लगी है उसे लेकर ही कॉन्ग्रेस ने ये शिकायत दी है, वो चाहते हैं कि ये केस एससी-एसटी एक्ट में दर्ज हो क्योंकि खड़गे एक दलित हैं।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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