मुंबई की एक अदालत ने मंगलवार (25 जनवरी 2022) को रिचर्ड गेरे (Richard Gere) और शिल्पा शेट्टी (Shilpa Shetty) किसिंग मामले में एक्ट्रेस को 15 साल बाद सभी आरोपों से मुक्त कर दिया है। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट केतकी चव्हाण ने कहा कि शिल्पा के खिलाफ जो भी आरोप लगाए गए थे, वे सब निराधार थे।
मजिस्ट्रेट के मुताबिक, शिल्पा के खिलाफ शिकायत में जो भी बातें सामने आई हैं, उसमें एक भी बात उनके खिलाफ केस को सही साबित नहीं कर रही है। इसके साथ ही जो भी दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं, उससे ऐसा नहीं लगता है कि आरोपित को आईपीसी की धारा 34 के दायरे में लाया जा सके।
दरअसल, वर्ष 2007 में राजस्थान में एड्स को लेकर एक प्रचार कार्यक्रम के दौरान हॉलीवुड स्टार रिचर्ड गेरे ने सार्वजनिक रूप से बॉलीवुड अभिनेत्री को किस कर लिया था। इसको लेकर राजस्थान और उत्तर प्रदेश में शिल्पा शेट्टी के खिलाफ तीन केस दर्ज किए गए थे।
बताया जाता है कि अप्रैल 2007 को राजस्थान की एक अदालत ने किसिंग मामले में शिल्पा और गेरे की गिरफ्तारी के लिए वारंट भी जारी किया था, लेकिन बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने इस मुकदमे को खारिज कर दिया था। वर्ष 2009 में ओडिशा के साक्षीगोपाल मंदिर में एक पुजारी ने भी शिल्पा शेट्टी के गाल पर किस कर लिया था।
बता दें कि अभिनेत्री ने इस केस को मुंबई ट्रांसफर करने की माँग की थी। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने शिल्पा की याचिका पर इसकी अनुमति दी थी। इसके बाद मुंबई के बैलार्ड पियर में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट इस मामले की सुनवाई कर रहे थे। शिल्पा ने धारा 239 और धारा 245 के तहत इस इस मामले से खुद को आरोप मुक्त करने के लिए याचिका दायर की थी।