Friday, November 22, 2024
Homeविविध विषयअन्यअश्लील तस्वीरें अपने पास रखना कोई अपराध नहीं: केरल हाई कोर्ट

अश्लील तस्वीरें अपने पास रखना कोई अपराध नहीं: केरल हाई कोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि महज अश्लील तस्वीरें रखना 'इनडिसेंट रिप्रजेंटेशन ऑफ वुमन' कानून के तहत अपराध नहीं है। कोर्ट ने एक व्यक्ति और एक महिला के ख़िलाफ़...

केरल हाईकोर्ट ने आज 10 साल से ज्यादा पुराने मामले में सुनवाई करते हुए अपने आदेश में कहा कि महज अश्लील तस्वीरें रखना ‘इनडिसेंट रिप्रजेंटेशन ऑफ वुमन’ कानून के तहत अपराध नहीं है। कोर्ट ने एक व्यक्ति और एक महिला के ख़िलाफ़ आपराधिक मुकदमे को निरस्त करते हुए यह टिप्पणी की। कोर्ट ने हालाँकि यह भी स्पष्ट किया कि ऐसी किसी भी प्रकार की तस्वीरों का प्रकाशन या वितरण कानून के तहत दंडनीय है।

सुनवाई के दौरान न्यायाधीश राजा विजयवर्गीय ने आदेश में कहा, “अगर किसी वयस्क व्यक्ति के पास अपनी कोई तस्वीर है जो अश्लील है तो 1986 के अधिनियम 60 के प्रावधान तब तक उस पर लागू नहीं होंगे, जब तक उसे किसी अन्य उद्देश्य या विज्ञापन के लिए वितरित या प्रकाशित न किया जाए।”

हाईकोर्ट ने अपना यह फैसला उस याचिका पर सुनाया है, जिसमें एक व्यक्ति और एक महिला के ख़िलाफ़ दर्ज मामले को रद्द करने की माँग की गई थी।

इस मामले में था कि पुलिस ने कोल्लम में एक बस अड्डे पर तलाशी अभियान के दौरान दोनों लोगों के बैग की जाँच की थी। इस दौरान पुलिस को 2 कैमरे हाथ लगे थे। जाँच करने पर मालूम चला था उनके पास उनमें से एक की अश्लील तस्वीरें और वीडियो है। इस घटना के बाद उन्हें गिरफ्तार करके उनके कैमरों को जब्त कर लिया था।
कोल्लम का यह मामला साल 2008 में दर्ज किए जाने के बाद से मैजिस्ट्रेट अदालत में लंबित था।

Join OpIndia's official WhatsApp channel

  सहयोग करें  

एनडीटीवी हो या 'द वायर', इन्हें कभी पैसों की कमी नहीं होती। देश-विदेश से क्रांति के नाम पर ख़ूब फ़ंडिग मिलती है इन्हें। इनसे लड़ने के लिए हमारे हाथ मज़बूत करें। जितना बन सके, सहयोग करें

ऑपइंडिया स्टाफ़
ऑपइंडिया स्टाफ़http://www.opindia.in
कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

संबंधित ख़बरें

ख़ास ख़बरें

सालों तक मर्जी से रिश्ते में रही लड़की, नहीं बनता रेप का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की FIR: कहा- सिर्फ ब्रेक अप हो...

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में शादी के झूठे वादे के आधार पर किए गए रेप की FIR को खारिज कर दिया और आरोपित को राहत दे दी।

AAP ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए निकाली पहली लिस्ट, आधे से ज्यादा बाहरी नाम, 3 दिन पहले वाले को भी टिकट: 2 पर...

AAP ने आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 11 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। इनमें से 6 उम्मीदवार भाजपा और कॉन्ग्रेस से आए हुए हैं।
- विज्ञापन -