केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शनिवार (अगस्त 31, 2019) को एनआरसी (NRC) की अंतिम सूची प्रकाशित कर दी है। एनआरसी के स्टेट कॉर्डिनेटर प्रतीक हजेला ने बताया कि इस लिस्ट में 3,11,21,004 (3 करोड़ 11 लाख 21 हजार चार) लोगों के नाम शामिल हैं, जबकि 19,06,657 (19 लाख 6 हजार 657) लोगों के नाम शामिल नहीं हैं। इनमें वह लोग भी शामिल हैं, जिन्होंने अपने दावे प्रस्तुत नहीं किए। उन्होंने कहा कि जो लोग इससे संतुष्ट नहीं है, वे फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल में अपील दायर कर सकते हैं।
Prateek Hajela,State Coordinator,NRC: A total of 3,11,21,004 persons found eligible for inclusion in final NRC leaving out 19,06,657 persons including those who did not submit their claims.Those not satisfied with outcome can file appeal before Foreigners Tribunals. (file pic) https://t.co/HfgIsjZ6lr pic.twitter.com/A73ATaijTC
— ANI (@ANI) August 31, 2019
राज्य सरकार ने सूची में नाम नहीं आने पर लोगों को भयभीत न होने और हरसंभव मदद करने का आश्वासन दिया है। असम में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। हिंसा और सांप्रदायिक झड़पों की आशंकाओं को देखते हुए राज्य सरकार और गृह मंत्रालय ने लोगों से शांति की अपील की है। पुलिस द्वारा जारी एडवाइजरी में लोगों से अफवाहों, सुनी-सुनाई बातों, फेक न्यूज पर विश्वास न करने की अपील की गई है। गुवाहाटी समेत 14 संवेदनशील जिलों में धारा 144 लागू है। सुरक्षा-व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए 51 कंपनियाँ तैनात की गई हैं।
People throng to one of the #NRC Seva Kendras in #Assam to check their names.
— All India Radio News (@airnewsalerts) August 31, 2019
Total 3,11,21,004 persons are included in NRC list, 19,06,657 persons not included.#OurNRCFairNRC@sarbanandsonwal@HMOIndia pic.twitter.com/LeDV1o0THC
असम के सीएम सर्वानंद सोनेवाल ने एनआरसी की अंतिम सूची जारी होने से पहले यहाँ के लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा, “मैं आप सभी से असम में शाँति और धीरज बनाए रखने की अपील करता हूँ। जब तक अपील करने का समय है, तब तक किसी को विदेशी नहीं माना जाएगा। राज्य सरकार कानूनी समर्थन का विस्तार करेगी। सरकार इन लोगों की परेशानियों पर ध्यान देगी और यह देखेगी कि उनका किसी तरह का उत्पीड़न न हो।” उन्होंने कहा कि जिनका नाम इस लिस्ट में शामिल नहीं है, वो 120 दिनों के अंदर फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल में अप्लाई कर सकते हैं।
बता दें कि उच्चतम न्यायालय ने साल 2013 में एनआरसी अपडेट करने का आदेश दिया था। जिससे कि बोनाफाइड नागरिकों की पहचान की जा सके और अवैध अप्रवासियों को बाहर निकाला जा सके। मगर इस पर असल काम फरवरी 2015 से शुरू हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने 31 अगस्त तक एनआरसी की अंतिम सूची जारी करने की अंतिम समय सीमा तय की थी। सरकार ने तय समय के भीतर यह सूची जारी कर दी है।