रेव पार्टी और ड्रग्स मामले में गिरफ्तार आर्यन खान को अदालत ने एक दिन के लिए NCB (नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो) की कस्टडी में भेज दिया है। उनकी तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता सतीश मानशिंदे एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट (CMM) आरके राजेभोसले की अदालत में सुनवाई के दौरान पेश हुए। NCB की तरफ से वकील अद्वैत सेठना ने पैरवी की। अजय मर्चेंट और मुनमुम धामेचा को भी कोर्ट में पेश किया गया। वो भी कस्टडी में रहेंगे।
FIR की कॉपी में बताया गया है कि बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख़ खान के बेटे आर्यन के पास से 13 ग्राम कोकीन, 5 ग्राम MD(Mephedrone) 21 ग्राम चरस, MDMA (Ecstasy) की 22 गोलियाँ और 1.13 लाख रुपए बरामद हुए हैं। NCB ने अदालत को बताया कि पूरे एक दिन की छापेमारी के बाद ये चीजें जब्त की गई हैं। व्हाट्सएप चैट्स के माध्यम से ड्रग सप्लायर्स और पेडलर्स का नेटवर्क काम कर रहा था।
Maneshinde – Your honour may take me in custody and remand me for one day so that whatever investigation needs to be done, is done.
— Live Law (@LiveLawIndia) October 3, 2021
Because I am neither found in possession, nor is there allegation of consumption.
None of the sections attract the embargo under sec 37 of the NDPS
NCB ने तीनों आरोपितों को 5 अक्टूबर तक रिमांड में लेने की माँग की थी। NCB ने माना कि ये अपराध जमात योग्य भी है। वहीं सतीश मानशिंदे ने अपनी दलील में कहा कि आर्यन खान को एक दिन के लिए कस्टडी में लिया जाए और जो जाँच करनी है उस एक दिन में किया जाए। उन्होंने कहा कि उनके मुवक्किल न ड्रग लिए हुए और न उसे रखे हुए पाए गए हैं। उन्होंने दावा किया कि पार्टी के आयोजनों ने उन्हें बुलाया था और उनके पास से कोई आपत्तिजनक चीजें नहीं मिली हैं।
सतीश मानशिंदे ने कहा कि न तो आर्यन खान के मोबाइल में कुछ मिला है और न ही उनके पास बोर्डिंग पास था। उन्होंने कहा कि NCB व प्रशासन ने उनके मुवक्किल के साथ अच्छा व्यवहार किया है, इसीलिए उन्हें एक दिन की कस्टडी से कोई आपत्ति नहीं। उन्होंने कहा कि वो आज भी जमानत याचिका दायर कर सकते हैं, लेकिन फिर NCB रिप्लाई के लिए समय लेगी और इसीलिए ये ठीक नहीं होगा।