अयोध्या मामले पर ताज़ा जानकारी के हिसाब से सूचना आ रही है कि कल सुबह 10.30 बजे सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। अदालत की 5 जजों की संविधान पीठ ने 40 दिन सुनवाई करने के बाद 16 अक्टूबर को फैसला सुरक्षित कर लिया था। 2010 में इलाहबाद हाई कोर्ट ने दो-तिहाई जमीन ज़मीन हिन्दुओं और एक तिहाई मुस्लिमों को दे दी थी।
Supreme Court to deliver verdict on Ayodhya matter tomorrow. pic.twitter.com/mfb3hzTNSq
— ANI (@ANI) November 8, 2019
इस फैसले के साथ ही लगभग 500 साल पुराने इस विवाद के हल हों जाने की उम्मीद बढ़ गई है। बता दें कि इधर, यूपी सरकार ने अयोध्या जमीन विवाद को लेकर आने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मद्देनजर अयोध्या समेत पूरे प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है।
Supreme Court to deliver verdict in the #Ayodhya land dispute case tomorrow. https://t.co/pC6Ri3ZhyU pic.twitter.com/H21ZG2MmSY
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साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी स्कूल, कॉलेज, ट्रेनिंग सेंटर, सहित सभी शैक्षणिक केंद्रों को 9 से लेकर 11 नवंबर तक बंद रखने का आदेश दिया है।
Uttar Pradesh: All schools, colleges, educational institutions and training centres to remain closed from 9th November to 11th November. pic.twitter.com/MVYuvF8IZJ
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अयोध्या में राम जन्मभूमि जाने वाले सभी रास्तों को बंद कर दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, टेढ़ी बाजार से दोपहिया और चारपहिया वाहनों की आवाजाही पर भी रोक लगा दी गई है। आज से ही सघन चेकिंग शुरू कर दी गई है।
बता दें कि रामजन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि के विवादित 2.77 एकड़ जमीन के स्वामित्व के लिए हिंदू और मुस्लिम पक्षकारों द्वारा दायर की गई अपील पर 40 दिन सुनवाई चली। CJI रंजन गोगोई की अध्यक्षता में 5 जजों वाली पीठ ने इस मामले पर 16 अक्टूबर को अपना फैसला सुरक्षित रखा था।
इस मामले में दोनों पक्षों ने इतिहासकारों, ऐतिहासिक यात्रियों, गैजेटियर, अंग्रेज के जमाने से चले आ रहे जमीन संबंधी कागजातों के साथ अपनी-अपनी आस्था का पक्ष भी रखा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की रिपोर्टों को भी सुनवाई के दौरान जजों के समक्ष रखा गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सितंबर 2010 के अपने फैसले में विवादित भूमि को तीन हिस्सों में बाँटा था – राम लला, निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वक्फ बोर्ड।
(यह डेवलपिंग स्टोरी है। और जानकारी मिलने पर इसे अपडेट किया जाएगा।)