मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश (फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम) रवि कुमार दिवाकर की अदालत में हुई। लगभग सवा साल चले इस मुकदमे में अभियोजन व बचाव पक्ष दोनों ने अपने-अपने तर्क रखे व सबूत पेश किए। आखिरकार अदालत ने बचाव पक्ष की दलीलों को सन्तोषजनक नहीं पाया और आरोपित आलिम को उसके अब्बा साबिर सहित सजा सुना दी। आलिम को उम्रकैद जबकि साबिर को 2 साल की सजा मिली। आलिम पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी ठोंका गया है।
अपनी टिप्पणी में अदालत ने लव जिहाद को भारत में कुछ धर्म विशेष के लोगों द्वारा जनसंख्या वृद्धि का हथियार बताया। साथ ही इसे धर्मान्तरण की एक अंतरराष्ट्रीय साजिश करार दिया। अवैध मतांतरण को देश की एकता व सम्प्रभुता के लिए खतरा बताते हुए जस्टिस दिवाकर ने इसमें विदेशी फंडिंग होने की भी आशंका जाहिर की है। कोर्ट ने यह भी माना कि अगर भारत में इस हरकत पर अंकुश नहीं लगा तो आने वाले भविष्य में गंभीर परिणाम देखने को मिल सकते हैं।
#बरेली
— Knews (@Knewsindia) October 1, 2024
♦यूपी के बरेली से इस वक्त की बड़ी खबर
♦यूपी के बरेली में लव जिहाद के मामले में अदालत ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा
♦योगी सरकार द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत 6 महीने में आया कोर्ट का फैसला
♦योगी सरकार में लव जिहाद के मामले में ऐतिहासिक फैसला
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क्या था पूरा मामला
बताते चलें कि बरेली जिले का यह पूरा मामला साल 2022 का है। तब आलिम ने खुद को आनंद बताते हुए हिन्दू लड़की से दोस्ती की थी। वह हाथ में कलावा बाँधता था और मंदिर भी जाता था। पीड़िता कम्प्यूटर की कोचिंग करने जाती थी जहाँ आलिम उसका पीछा करता था। 13 मार्च 2022 को आलिम ने एक मंदिर में पीड़िता की माँग भरी। इसके बाद उसने लड़की से कई बार रेप किया। जब पीड़िता गर्भवती हो गई तब उसने आलिम पर शादी का दबाव बनाया। आलिम मुकरने लगा और उसने पीड़िता का गर्भपात करवा दिया।
मई 2023 में पीड़िता आलिम के घर पहुँच गई। यहाँ उसे आलिम के मुस्लिम होने की जानकारी मिली। जब उसने आलिम के परिजनों को सारी करतूत बताई तो उन्होंने पीड़िता की ही पिटाई शुरू कर दी। पिटाई के साथ आलिम के अब्बा साबिर ने निकाह के लिए पीड़िता को इस्लाम कबूल करने का विकल्प दिया। लड़की ने ऐसा करने से इंकार कर दिया और पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया था। कुछ ही दिनों में कोर्ट में चार्जशीट पेश कर दी गई थी।