छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के रतनपुर में एक रेप पीड़िता की विधवा माँ को जेल भेजने के मामले की जाँच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। कहा जा रहा है कि आरोपित आफताब मोहम्मद से समझौता नहीं करने पर बदले की कार्रवाई के तहत पीड़िता की माँ को फँसाया गया है। इस मामले को लेकर हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया है। आरोपित के बचाव में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे के एक नेता की भी भूमिका बताई जाती है। पार्टी ने उसे सस्पेंड कर दिया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव रविवार (21 मई 2023) की रात पीड़िता के घर पहुँचे और उसकी आपबीती सुनी।
पीड़िता की माँ पर काउंटर केस दर्ज कर जेल भेजने के विरोध में रविवार को रतनपुर बाजार बंद रहा। इसे सामाजिक और व्यापारिक संगठनों के अलावा विश्व हिंदू परिषद का समर्थन रहा। इस दौरान प्रदर्शन और नारेबाजी भी हुई। पीड़िता की माँ पर केस करने वाला बीजेपी नेता हकीम मोहम्मद का ही रिश्तेदार बताया जा रहा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भाजपा के छत्तीसगढ़ मुख्यालय प्रभारी और प्रदेश महामंत्री केदार कश्यप ने हकीम मोहम्मद के निलंबन का पत्र जारी किया है।
बताया जा रहा है कि हकीम मोहम्मद ने आरोपित आफताब मोहम्मद को बचाने के लिए नगर पालिका के 10 पार्षदों द्वारा एक पत्र जारी करवाया था। इस पत्र में आफताब को सीधा-साधा नेकदिल इंसान बताया गया था।
क्या है मामला
बिलासपुर की पीड़िता ने पुलिस को दी गई शिकायत में बताया था कि 4 साल पहले स्कूल आते-जाते उसका आफताब से परिचय हुआ था। एक दिन आफताब ने प्यार का झाँसा देकर उससे यौन संबंध बनाए। 4 मार्च 2023 को 19 वर्षीय आफताब लड़की को घुमाने घूँटाघाट ले गया था। यहाँ भी उसने शारीरिक संबंध बनाए। बात में किसी बात को लेकर दोनों में झगड़ा हुआ और आफताब ने लड़की की पिटाई कर दी। लड़की को वहीं छोड़ वह भाग गया। रात के समय पुलिस को लड़की रोते हुए मिली थी। उसकी शिकायत पर आफताब को गिरफ्तार कर लिया गया।
समझौते का दबाव
पीड़िता का कहना है कि इसके बाद से ही आफताब के परिजन समझौते और केस वापस जेने का दबाव बना रहे थे। उसे पैसों का भी लालच दिया गया। इस बीच कथित तौर पर पीड़िता की माँ के साथ एक शपथ पत्र भी बनवा लिया गया। इसमें केस दबाव में दर्ज कराने की बात कही गई थी। पीड़िता ने आफताब को भाई जैसा बताया था। उसकी जमानत का विरोध न करने की बात लिखी हुई थी। इस पर पीड़िता के भी हस्ताक्षर थे। साथ ही एक वीडियो भी वायरल किया गया जिसमें आरोपित और पीड़िता के घर वाले एक साथ किसी होटल में बैठे दिखाई दे रहे थे। हालाँकि पीड़िता ने इस पत्र को फर्जी बताते हुए आफताब पर कार्रवाई की माँग की थी।
पीड़िता की माँ को जेल
आरोप है कि जब पीड़िता और उसका परिवार समझौते को राजी नहीं हुआ तो उसकी माँ पर काउंटर केस किया गया। पीड़िता की माँ विधवा हैं। वह किराने की दुकान चलाकर परिवार का भरण-पोषण करती हैं। आरोप लगाया गया कि आफताब के परिवार का एक 10 वर्षीय बच्चा उनकी दुकान पर चॉकलेट लेने गया। महिला उसे अंदर ले गई और उसके प्राइवेट पार्ट से छेड़छाड़ की। शिकायत में कहा गया कि बच्चा इस घटने के बाद से सदमे में है। महिला ने उसे मुँह बंद रखने की धमकी भी दी थी। इसके बाद पुलिस ने पीड़िता की माँ पर IPC की धारा 377, 506 और पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर 19 मई 2023 (शुक्रवार) को उन्हें जेल भेज दिया।
रतनपुर मामले में हिंदू संगठनों ने बिलासपुर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन #chhattisgarh #bilaspur #ratanpur #hindusanatan #police pic.twitter.com/d5JzLdPk73
— Sadhna News 24×7 (@SadhnaNews24X7) May 22, 2023
हिंदू संगठनों का विरोध
इस पुलिसिया कार्रवाई के खिलाफ हिन्दू संगठनों और स्थनीय लोग सड़कों पर उतर गए। नाराज लोगों ने रविवार को रतनपुर बाजार बंद रखा। लोगों के विरोध को देखते हुए थाना प्रभारी को लाइन हाजिर कर दिया गया। साथ ही पीड़िता की माँ पर लगे आरोपों की जाँच के लिए SIT का गठन किया गया है। SIT को 7 दिनों के भीतर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश मिले हैं। बताया जा रहा है कि चॉकलेट खरीदने के लिए बच्चे के दुकान जाने का कोई ठोस सबूत भी नहीं है।