दिल्ली के हिंदू विरोधी दंगों से जुड़े 5 मामलों में ताहिर हुसैन को जमानत मिल गई है। आप के पूर्व पार्षद हुसैन को दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस अनीश दयाल की पीठ ने बुधवार (12 जुलाई 2023) को यह राहत प्रदान की। इससे पहले 20 अप्रैल को जस्टिस दयाल ने उसकी जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था।
BIG BREAKING: #DelhiHighCourt "GRANTS BAIL" to former Aam Aadmi Party Councillor Tahir Hussain in five FIRs registered against him at Dayalpur Police Station, in connection with the northeast Delhi Riots 2020.
— LawBeat (@LawBeatInd) July 12, 2023
Justice Anish Dayal said, "Bail is granted in all the five FIRs… pic.twitter.com/DFBtIPJyuP
उसे जिन मामलों में जमानत दी गई है उससे संबंधित प्राथमिक दयालपुर पुलिस स्टेशन में आईपीसी की कई धाराओं के तहत दर्ज है। ये मामले हत्या, दंगा, आगजनी, उपद्रव और आपराधिक साजिश से जुड़े हुए हैं। हाई कोर्ट में ताहिर हुसैन की तरफ से सलमान खुर्शीद हुसैन ने दलीलें दी। उन्होंने कहा कि इन मामलों में सभी सह अभियुक्तों को जमानत मिल चुकी है। ताहिर हुसैन एकमात्र व्यक्ति है जो बीते तीन साल से जेल मे है।
गौरतलब है कि नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में फरवरी 2020 में दिल्ली में दंगे भड़क उठे थे। दंगे में मुस्लिमों ने मुख्य रूप से हिंदुओं को निशाना बनाते हुए गोलीबारी, पेट्रोल बम, चाकू, तलवार, पत्थरबाजी समेत अन्य तरह से हमले किए थे। इस दंगे में कई पुलिसकर्मियों सहित 53 लोग मारे गए थे। जबकि 700 से अधिक लोग घायल हुए थे।