दिल्ली के शराब घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा गिरफ्तारी के बाद तिहाड़ जेल में बंद भारत राष्ट्र समिति (BRS) की नेता के. कविता को CBI ने गुरुवार (11 अप्रैल) को गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले उनसे जेल में पूछताछ की थी। CBI ने उनह्ें शुक्रवार (12 अप्रैल 2024) को दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया।
तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव की बेटी कविता को विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा की अदालत में पेश करके सीबीआई ने पाँच दिन की रिमांड माँगी। सीबीआई ने कहा कि वह शराब नीति मामले की प्रमुख साजिशकर्ताओं में से एक हैं। इस दौरान सीबीआई ने कोर्ट में साउथ ग्रुप को लेकर भी दलील दी।
सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि साउथ ग्रुप के एक शराब कारोबारी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात कर के दिल्ली में कारोबार करने के लिए उनसे सहयोग माँगा था। इसके बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उस कारोबारी को सहयोग करने का आश्वासन दिया था। सीबीआई ने सरकारी गवाह बने एक पूर्व आरोपित दिनेश अरोड़ा के बयान का भी हवाला दिया।
Court: Have you flagged these statements?
— Live Law (@LiveLawIndia) April 12, 2024
CBI informs court that the statements and WhatsApp chats are attached in the file.
CBI: Chats of Buchi Babu , CA of Kavitha, shows that she was holding partnership in wholesale license in Indo Spirits through her proxy. #KKavitha…
सीबीआई ने कहा कि अरोड़ा ने कहा है कि एक आरोपित (अभिषेक बोइनपल्ली) ने उसे बताया कि विजय नायर को करोड़ों का भुगतान किया गया। सीबीआई ने अदालत को बताया कि बयान और व्हाट्सएप चैट फ़ाइल में संलग्न हैं। सीबीआई ने आगे कहा कि कविता के सीए बुच्ची बाबू की चैट से पता चलता है कि वह अपने प्रॉक्सी के माध्यम से इंडो स्पिरिट्स में थोक लाइसेंस में साझेदारी कर रही थी।
सीबीआई आगे बताया कि चैट से यह भी पता चला कि कविता ने कंपनी की एनओसी प्राप्त करने में राघव मगुंटा की सहायता करने की कोशिश की थी। ताज होटल दिल्ली में आयोजित बैठक में शरत रेड्डी के साथ-साथ बाबू, बोइनपल्ली आदि उपस्थित थे। इसमें यह निर्णय लिया गया कि इंडो स्पिरिट्स को परनोड रिचर्ड के थोक विक्रेता के रूप में नियुक्त किया जाएगा।
सीबीआई ने आगे बताया कि मार्च और मई 2021 में जब उत्पाद शुल्क नीति तैयार की जा रही थी, तब अरुण पिल्लई, बुची बाबू और बोइनपल्ली दिल्ली में रह रहे थे और विजय नायर के माध्यम से लाभ प्राप्त कर रहे थे। कविता को दिल्ली में शराब कारोबार का आश्वासन दिया गया। नवंबर-दिसंबर 2021 में कविता को पहले तय किए गए प्रति जोन 5 करोड़ रुपए की दर से 25 करोड़ रुपए का भुगतान करने के लिए कहा।
CBI: November- December 2021, Kavitha asked Reddy to pay 25 crores at the rate of five crores per zone as decided earlier.
— Live Law (@LiveLawIndia) April 12, 2024
Reddy showed reluctance. She threated him to harm his business. #KKavitha #CBI
सीबीआई ने तर्क दिया कि वह कविता से पहले पूछताछ कर चुकी है और सबूतों को देखते हुए उन्हें गिरफ्तार किया गया है। सीबीआई ने कहा जाँच में पता चला कि कविता उत्पाद शुल्क नीति की प्रमुख साजिशकर्ताओं में से एक है। वह अनुचित आधार का हवाला देते हुए जाँच में शामिल नहीं हुईं। इसलिए उससे पूछताछ नहीं की जा सकी। वह फिलहाल जेल में बंद थी।
सीबीआई ने कहा कि पूछताछ के दौरान कविता ने अपनी भूमिका के बारे में संतोषजनक जवाब नहीं दिया। उनके जवाब सीबीआई द्वारा बरामद दस्तावेजों के विपरीत हैं। वह उन तथ्यों को छिपा रही हैं, जो विशेष रूप से उसकी जानकारी में हैं। इससे पहले भी वह नोटिस के बावजूद जाँच में शामिल नहीं हुई हैं।
सीबीआई का कहना है कि शराब नीति से जुड़ी बड़ी साजिश का पर्दाफाश करने के लिए कविता का सबूतों एवं अन्य लोगों से आमना-सामना कराने की जरूरत है। वह मुख्य सरगना या साजिशकर्ता हैं। इसमें और लोग भी शामिल हैं। उसने सहायता की है। मुख्य पैसा इन्होंने ही सर्वाइव करवाया था।
सीबीआई ने आगे कहा कि इसमें और लोग कौन शामिल हैं, उसका जवाब नहीं है अभी। इसका पता लगाने के लिए पाँच दिन की रिमांड चाहिए। इसके बाद दोनों पक्षों को सुनकर कोर्ट ने अपना सुनाते हुए कविता को पाँच दिन की रिमांड पर सीबीआई के हवाले कर दिया।
CBI: She is main kingpin or conspirator. Aur log involved Hain. She has assisted. Main Paisa inhone survive karwaya. Aur log kaun involved Hain, uska answer nahi Hain abhi. We need five days custody. #KKavitha #CBI
— Live Law (@LiveLawIndia) April 12, 2024
बता दें कि कविता को प्रवर्तन निदेशालय ने 15 मार्च 2024 को गिरफ्तार किया था। उन्हें पहले ED की हिरासत में रखा गया और फिर बाद में न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया गया था। हाल ही में कोर्ट ने सीबीआई को जेल में कविता से पूछताछ की इजाजत दी थी। सीबीआई ने 6 अप्रैल को जेल में कविता से पूछताछ की और 11 अप्रैल को उन्हें गिरफ्तार कर लिया।
हाल ही में न्यायाधीश ने कविता को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया। इसके पीछे कोर्ट ने तर्क दिया कि प्रथम दृष्टया कविता दिल्ली के शराब घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध से संबंधित सबूतों को नष्ट करने और गवाहों को प्रभावित करने के प्रयासों में सक्रिय रूप से शामिल रही हैं। वे ऐसा फिर कर सकती हैं।