Wednesday, November 20, 2024
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बीवी को अश्लील फिल्में दिखाता, फिर पोर्न स्टार की तरह दिखने को करता था मजबूर: अप्राकृतिक सेक्स और टॉर्चर से परेशान होकर दिल्ली पुलिस से लगाई फरियाद

महिला के अनुसार उसका पति पोर्न एडिक्ट है। वह उसे भी जबरन पोर्न वीडियो दिखाता था। उससे पोर्न स्टार की तरह कपड़े पहनने और उनकी तरह अपना शरीर बनाने को कहता था। महिला ने पति पर अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने और मारपीट का भी आरोप लगाया है।

दिल्ली में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें कथित तौर पर एक व्यक्ति अपनी बीवी को पोर्न स्टारों की तरह दिखने को मजबूर करता था। उसे जबरन अश्लील फिल्में दिखाता था। अप्राकृतिक तरीके से सेक्स करता था। आखिरकार टॉर्चर से परेशान होकर 30 साल की महिला ने दिल्ली पुलिस में पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है।

महिला के अनुसार उसका पति पोर्न एडिक्ट है। वह उसे भी जबरन पोर्न वीडियो दिखाता था। उससे पोर्न स्टार की तरह कपड़े पहनने और उनकी तरह अपना शरीर बनाने को कहता था। महिला ने पति पर अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने और मारपीट का भी आरोप लगाया है। साथ ही बताया है कि ससुराल वाले भी दहेज के लिए उसे प्रताड़ित करते हैं।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, मामला दिल्ली के शाहदरा थाना क्षेत्र के रोहतास नगर का है। 30 वर्षीय पीड़िता की शादी साल 2020 में हुई थी। कथित तौर पर शादी के तीन बाद से ही पति उसे फिजिकली टॉर्चर करने लगा। महिला ने कहा है कि पति उसके साथ अप्राकृतिक संबंध बनाता था। विरोध करने पर मारपीट कर जान से मारने की धमकी देता था।

पीड़ित महिला का आरोप है कि उसका पति पोर्न वीडियो का आदी हो चुका है। वह उसे जबरन पोर्न वीडियो दिखाता था। साथ ही उसे अपनी फेवरेट पोर्न स्टार की तरह देखना चाहता था। पति कहता था कि वह पोर्न स्टार जैसी नहीं दिखती। इसलिए वो उसे पोर्न स्टार की तरह ही कपड़े पहनने के लिए मजबूर करता था। इसके अलावा महिला ने अपनी शिकायत में पति और ससुराल वालों पर दहेज के लिए मानसिक और शरीरिक उत्पीड़न करने का भी आरोप लगाया है।

पीड़ित महिला की शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। डिप्टी कमिश्नर रोहित मीणा ने कहा है, ‘महिला की शिकायत पर हमने IPC की धारा 498 A (किसी महिला का पति या पति का रिश्तेदार उसके साथ क्रूरता करना), 406 (आपराधिक विश्वासघात), 377 (अप्राकृतिक अपराध) तथा 34 (सामान्य इरादा) और दहेज निषेध अधिनियम की धाराओं के तहत केस दर्ज कर किया है।” पुलिस का यह भी कहना है कि मामला दर्ज होने के बाद शुरुआती जाँच के तौर पर गवाहों के बयान रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। जाँच के लिए डिजिटल व अन्य सभी तरह के सबूत जुटाए जा रहे हैं।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
ऑपइंडिया स्टाफ़http://www.opindia.in
कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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