Saturday, December 21, 2024
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श्रद्धा को मार कर मिटाए सबूत: कोर्ट ने आरोप किए तय, आफताब पूनावाला ने अपने खिलाफ लगे सभी आरोपों से किया इनकार

आफताब पर हत्या के साथ सबूतों को मिटाने का भी चार्ज लगाया गया है। अदालत में आफताब पूनावाला ने अपने खिलाफ लगे आरोपों से इनकार किया। उसने बताया कि वह कोर्ट में ट्रायल का सामना करेगा।

दिल्ली के मेहरौली में 18 मई 2022 को हुई श्रद्धा वाकर की हत्या के आरोपित आफताब पूनावाला के खिलाफ साकेत कोर्ट में आरोप तय कर दिए गए हैं। मंगलवार (9 मई 2023) को हुई सुनवाई में आफताब पर हत्या के साथ सबूतों को मिटाने का भी चार्ज लगाया गया है।

अदालत में आफताब पूनावाला ने अपने खिलाफ लगे आरोपों से इंकार किया है। उसने बताया कि वह कोर्ट में ट्रायल का सामना करेगा। मामले की अगली सुनवाई 1 जून 2023 तय की गई।

आफताब पर हत्या की धारा 302 और सबूत मिटाने की धारा 201 के तहत आरोप तय हुए। केस की सुनवाई सेशन जज मनीषा खुराना कक्कड़ की अदालत में हुई। अप्रैल 2023 में आफताब के चार्ज पर एक बहस कोर्ट में हुई थी, जिसमें अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था। आफताब के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने 24 जनवरी 2023 को 6623 पन्नों की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी।

श्रद्धा वाकर हत्याकांड

दलित समुदाय की श्रद्धा और आफताब लम्बे समय से लिव इन रिलेशनशिप में थे। दोनों पहले मुंबई में एक साथ रहते थे और बाद में वो दिल्ली आ गए। नवम्बर 2022 में श्रद्धा वाकर के पिता ने अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दिल्ली पुलिस में दर्ज करवाई थी।

श्रद्धा के पिता की रिपोर्ट के आधार पर दिल्ली पुलिस ने आफताब को हिरासत में लेकर पूछताछ की थी। आफताब ने पुलिस के आगे मई 2022 में श्रद्धा की हत्या करने की बात कबूली। आफताब ने यह भी बताया था कि उसने श्रद्धा के शरीर के 35 टुकड़े काट कर अलग-अलग जगहों पर फेंक दिया था।

आफताब ने श्रद्धा की हड्डियों को पीस कर पाउडर बना दिया था और आँतों को डस्टबिन में डाल दिया था। पुलिस ने आफताब का कस्टडी रिमांड लेकर श्रद्धा के शरीर के कुछ हिस्से बरामद किए थे। श्रद्धा की मौत के बाद भी आफताब उनके सोशल मीडिया हैंडल्स को लम्बे समय तक चलाता रहा। ऐसा करके वह श्रद्धा के परिचितों को इस भ्रम में रखना चाहता था कि वह जिन्दा है।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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