गोरखपुर के डॉ कफील खान एक बार फिर सुर्खियों में हैं। लेकिन, इस बार मामला बीआरडी अस्पताल में हुए 60 बच्चों की मौत से जुड़ा हुआ नहीं है। इस बार मामला नागरिकता संशोधन कानून के ख़िलाफ़ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों को भड़काने का है। जिसके संबंध में आज पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया है। कुछ दिन पहले उन पर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के आरोप में मामला दर्ज हुआ था।
अलीगढ़ के एसपी अभिषेक ने इस मामले में जानकारी देते हुए बताया कि कफील खान के ख़िलाफ़ 13 दिसंबर को सिविल लाइन्स पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 153-A के तहत मामला दर्ज हुआ था। जिसके बाद इस मामले में आगे जाँच हुई। इस एफआईआर में उन पर आरोप लगा कि उन्होंने अपने भाषण के जरिए शाांत माहौल को उकसाया और साम्प्रादायिक सौहार्द को बिगाड़ने का प्रयास किया।
The FIR states that Kafeel made an attempt to vitiate the peaceful atmosphere and disturb the communal harmony, with his speech.#CAAProtestshttps://t.co/IIjUiGVkju
— India Today (@IndiaToday) December 18, 2019
जानकारी के मुताबिक उन्होंने इस दौरान छात्रों को जंग की मशाल उठाकर प्रदर्शन करने को कहा था। साथ ही केंद्र पर आरोप लगाया था कि वे देश को बाँटने काम कर रहे हैं। उन्होंने छात्रों से कहा कि इस कानून को, उन्हें डराने के लिए मोहरा बनाया जा रहा है, लेकिन वे डरें नहीं और अपने दस्तावेज पूरे रखें। इसके बाद उन्होंने छात्रों से कहा कि ये देश उनका है और उनका ही रहेगा, वो जो चाहेंगे, वही होगा।
Gorakhpur doctor Kafeel Khan booked for ‘instigating’ Aligarh protests https://t.co/L5AFlCiN7a #Gorakhpur #AligarhMuslimUniversity #CitizenshipAmmendmentBill2019 #CitizenshipBill #CitizenshipAmendmentBill #CitizenshipAmmendmentBill
— thenews21 (@the_news_21) December 18, 2019
कफील खान ने अपनी स्पीच में गृहमंत्री अमित शाह को लेकर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा, “मोटा भाई सबको हिंदू-मुस्लिम बनना सिखा रहे हैं, लेकिन इंसान नहीं। जब से आरएसएस अस्तित्व में आया है तब से वे संविधान में यकीन नहीं रखते। कैब से मुस्लिम दूसरी श्रेणी का नागरिक होगा और बाद में उसे एनआरसी लागू करके उसका शोषण किया जाएगा।”
इसके अलावा एक अज्ञात पर भी पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। जिसपर आरोप है कि उसने भीड़ को उकसाने और हिंदुत्व के ख़िलाफ़ एएमयू कैंपस में प्रदर्शन के दौरान नारेबाजी की। जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही हैं और उस शख्स के ख़िलाफ़ भी पुलिस ने आईपीसी की धारा 153-A के तहत ही मामला दर्ज किया है।
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