उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले से तीन तलाक का मामला सामने आया है। यहाँ एक पीड़िता ने अपने शौहर सहित अन्य ससुरालीजनों के खिलाफ मानसिक व शारीरिक प्रताड़ना की शिकायत दर्ज करवाई है। शिकायत में आरोपितों द्वारा गर्भपात कराए जाने और किसी हिन्दू महिला से अफेयर का भी जिक्र है। पीड़िता पर दहेज़ लाने का भी दबाव डाला गया। शुक्रवार (20 सितंबर 2024) को पुलिस ने केस दर्ज कर के जाँच शुरू कर दी है।
यह घटना गाजियाबाद के थानाक्षेत्र टीला मोड़ की है। अमर उजाला यहाँ शुक्रवार को यहाँ पीड़िता ने पुलिस में तहरीर दी है। तहरीर में पीड़िता ने बताया कि वह अमनपसंद और कानून में यकीन रखने वाली महिला है। 1 मार्च 2024 पीड़िता का निकाह गाजियाबाद में ही मुरादनगर के निवासी सादिक मलिक से हुआ था। इस निकाह में सादिक को पर्याप्त दान-दहेज़ भी दिया गया। निकाह से पहले भी सादिक और पीड़िता के बीच शारीरिक संबंध थे। इस वजह से पीड़िता गर्भवती हो गई थी।
पीड़िता की प्रेग्नेंसी सादिक की जानकारी में थी। 9 मार्च को 2024 को पीड़िता का अल्ट्रासॉउन्ड करवाया गया। अल्ट्रासॉउन्ड के बाद सादिक के परिजन पीड़िता पर गर्भपात का दबाव बनाने लगे। उन्होने पीड़िता से इस बात को राज ही रखने की नसीहत भी दी। आरोप है की एक दिन पीड़िता के शौहर के मोबाइल पर किसी लड़की की कॉल आई। पूछने पर सादिक ने कॉलर को अपनी गर्लफ्रेंड बताया और उसी के साथ लिव-इन में रहने की बात कही। पीड़िता ने इसका विरोध किया।
आरोप है कि इसी विरोध से भड़क कर सादिक ने पीड़िता की पिटाई की और मायके भेज दिया। अप्रैल 2024 में सादिक के अब्बा शाहिद, उसकी अम्मी रुकसाना, भाई आदिल, बहन आइशा, बहनोई सुहैल और फुफेरी बहन सायरीन ने पीड़िता को मायके से बुला कर अस्पताल में एबॉर्शन करवा दिया। एबॉर्शन के बाद पीड़िता को उसके ससुरालीजन अपने घर ले आए। यहाँ जब पीड़िता ने अपने गर्भपात का विरोध किया तो सभी आरोपितों ने मिलकर पीड़िता की पिटाई की। इसी के साथ पीड़िता से और दहेज़ की भी माँग की गई।
महिला ने अपनी शिकायत में आगे बताया कि पिटाई के दौरान उनके शौहर का दूसरा निकाह करवाने की धमकी दी गई। जैसे-तैसे पीड़िता ने अपने मायके वालों को कॉल कर पूरी बात बताई। जब पीड़िता के परिजन अपनी बेटी के पास पहुँचे तो उनके साथ भी मारपीट हुई। इसी दौरान पीड़िता को उसके शौहर सादिक ने तीन तलाक दे कर घर से निकाल दिया। अपनी शिकायत में महिला ने अपने ससुरालीजनों पर कड़ी कार्रवाई की माँग की है।
पुलिस ने पीड़िता की इस शिकायत पर उसके शौहर सादिक सहित शाहिद, रुखसाना, आदिल, आएशा, सुहैल और सायरीन को नामजद करते हुए FIR दर्ज कर ली है। इन सभी पर भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 498- A, 323, 504, 506 व 313 के साथ दहेज़ एक्ट व तीन तलाक कानून के तहत कार्रवाई की गई है। ऑपइंडिया के पास शिकायत कॉपी मौजूद है। ACP सलोनी अग्रवाल ने मीडिया से बातचीत में बताया कि मामले में जाँच व अन्य जरूरी कानूनी कार्रवाई की जा रही है।