उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में मुख्तार सुलेमानी ने सिर तन से जुदा करने का प्रयास करते हुए विशाल गुप्ता नाम के व्यक्ति के गर्दन में चाकू घोंप दिया। दूसरे वार से खुद को बचाने के चक्कर में विशाल के हाथ का पंजा कट गया। विशाल आरोपित को ठीक से काम नहीं करने पर नसीहत देता था। इससे वह नाराज था। घटना मंगलवार (14 मई 2024) की है। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है।
यह घटना गाजीपुर के थाना क्षेत्र दिलदारनगर की है। यहाँ 17 मई को विशाल गुप्ता ने पुलिस में तहरीर दी और बताया कि वो गाजीपुर के हुसैनाबाद स्थित प्रधान ढाबा पर कारीगर का काम करते हैं। ढाबे का मालिक का नाम तौफीक है। यहाँ हेल्पर की जरूरत पड़ी तो विशाल ने गाजीपुर के ही मुख़्तार सुलेमानी को काम पर रख लिया। विशाल ने ही 3-4 दिनों तक ढाबे पर ले जाकर काम सिखाया।
ठीक से काम नहीं सीखने पर 14 मई को विशाल ने सुलेमानी को डाँट दिया। उन्होंने कहा कि अगर सुलेमानी ठीक से काम नहीं कर सकता तो बेहतर है कि वो अपने घर लौट जाए। इसके बाद से सुलेमानी ने मन में खुन्नस पाल ली। इसी रात लगभग 11:40 बजे खाना खाकर विशाल सो गया। तभी मुख़्तार सुलेमानी चाकू लेकर वहाँ पहुँचा।
सुलेमानी ने सोते हुए विशाल की गर्दन पर वार कर दिया। पहले वार से हुए घाव के बाद विशाल हड़बड़ा कर उठ गया। तब तक सुलेमानी दूसरा वार करने के लिए तैयार था। पीड़ित ने दूसरे वार से पहले सुलेमानी का चाकू पकड़ लिया। छीना-झपटी में चाकू से विशाल के हाथ का एक पंजा कट गया। तब तक आसपास मौजूद लोग वहाँ पहुँच गए।
उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।
— Ghazipur Police (@ghazipurpolice) May 19, 2024
विशाल का कहना है कि लोगों को आता देखकर मुख़्तार सुलेमानी वहाँ से भाग निकला। आनन-फानन में विशाल को स्थानीय अस्पताल पहुँचाया गया। हालात गंभीर देखकर डॉक्टरों ने विशाल को जिला अस्पताल रेफर कर दिया। काफी खून बह जाने की वजह से विशाल की हालत गंभीर हो गई थी। डॉक्टरों ने ट्रॉमा सेंटर में विशाल का इलाज किया।
इसी ढाबे पर सुबैव खान और राजा आदि भी काम करते थे। इन्होंने विशाल को अस्पताल पहुँचाने में मदद की, लेकिन पुलिस को किसी ने सूचना नहीं दी। 17 मई को सेहत में थोड़ा सुधार होने के बाद विशाल ने खुद ही पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। पीड़िता ने मुख़्तार सुलेमानी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की माँग की है। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ IPC की धारा 307 के तहत FIR दर्ज की है।
गाजीपुर बजरंग दल पदाधिकारी अविनाश चौबे ने पुलिस से आरोपितों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की माँग की है। रविवार (19 मई 2024) को पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। ऑपइंडिया के पास FIR कॉपी मौजूद है। ऑपइंडिया ने पीड़ित विशाल से बात की। बड़ी मुश्किल से बोले गए कुछ शब्दों में विशाल ने बताया कि अब वो तौफीक के ढाबे पर काम नहीं करेंगे।
विशाल और मुख़्तार सुलेमानी एक ही मोहल्ले में रहते हैं। उन्होंने पुराना परिचय होने की वजह से सुलेमानी को अपने साथ काम करने का अवसर दिया था। मुख़्तार सुलेमानी के पास चाकू कहाँ से आया ये विशाल को नहीं पता। ढाबे के मालिक तौफीक ने शुरुआत में विशाल के इलाज का थोड़ा-बहुत खर्च उठाया। बाद में यह पूरा खर्च पीड़ित के परिजनों ने वहन करना पड़ा।