Friday, November 22, 2024
Homeदेश-समाजओडिशा में 65 साल के शेख ने छेड़ा तो 20 साल की हिंदू युवती...

ओडिशा में 65 साल के शेख ने छेड़ा तो 20 साल की हिंदू युवती ने की आत्महत्या: उज्जैन में ऋषभ बन शौकत ने किया रेप

20 वर्षीय हिंदू लड़की तृष्णा रानी नाथ ने 65 वर्षीय मुस्किन शेख द्वारा छेड़छाड़ के बाद आत्महत्या कर ली। रिपोर्ट के अनुसार, मुस्किन शेख एक प्रभावशाली व्यक्ति है, जिसके कारण पुलिस आरोपित को बचाने की कोशिश कर रही है।

लव जिहाद के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। ऐसे ही दो अलग-अलग मामले सामने आए हैं, जिनमें दूसरे समुदाय के शख्स ने हिंदू लड़कियों का शोषण किया। पहली घटना में ओडिशा के भद्रक जिले के नाथशाही गाँव की 20 साल की युवती से 65 साल के मुस्किन शेख ने छेड़खानी की, जिसके बाद उसने आत्महत्या कर ली। वहीं, मध्य प्रदेश के उज्जैन में ऋषभ बनकर शौकत उर्फ इरशाद ने एक हिंदू लड़की को प्यार के जाल में फँसाया और उसके साथ दुष्कर्म किया। मामला खुलने पर इरशाद युवती को जान से मारने की धमकी दे रहा है।

पहले केस को लेकर पत्रकार स्वाति गोयल शर्मा और संजीव नेवार की मीडिया पहल ‘राष्ट्र ज्योति’ के अनुसार, 20 वर्षीय हिंदू लड़की तृष्णा रानी नाथ ने 65 वर्षीय मुस्किन शेख द्वारा छेड़छाड़ के बाद आत्महत्या कर ली। रिपोर्ट के अनुसार, मुस्किन शेख एक प्रभावशाली व्यक्ति है, जिसके कारण पुलिस आरोपित को बचाने की कोशिश कर रही है। दरअसल, छेड़खानी के मामले में पीड़िता की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपित शेख को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन कुछ दिनों बाद वह जमानत पर बाहर आ गया। इसके बाद पीड़िता और उसके परिवार को मुस्किन शेख व उसके बेटों ने अंजाम भुगतने की धमकी दी थी।

पीड़िता के पिता ने मीडिया को बताया कि पुलिस उन पर आरोपियों के खिलाफ शिकायत वापस लेने का दबाव बना रही है। ओडिशा पुलिस उन्हें डराने के लिए शेख के हाई प्रोफाइल संपर्कों का हवाला देती है। हालाँकि, तृष्णा रानी नाथ के आत्महत्या करने के बाद पुलिस ने फिर से मुस्किन शेख को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन पीड़िता के परिवार ने पुलिस पर आरोपितों को बचाने और तृष्णा के बारे में झूठी कहानियाँ बनाने का आरोप लगाया है।

क्या है मामला

घटना को लेकर जानकारी देते हुए तृष्णा के पिता राजेंद्र नाथ ने कहा कि 2 अगस्त को सुबह करीब नौ बजे तृष्णा अपने दो दोस्तों देबिना और रूबी नाथ के साथ पुराना बाजार इलाके में एक शिव में मंदिर में गई थी। वहाँ से वापस लौटते वक्त तृष्णा अपनी दो छोटी बहनों के लिए पास की एक पान की दुकान से चॉकलेट खरीदने की बात कहकर चली गई और गर्मी होने के कारण उसने अपनी दोनों सहेलियों को एक पेड़ के नीचे इंतजार करने के लिए कहा।

दुकान पर पहुँचकर तृष्णा ने बुजुर्ग दुकानदार से पाँच रुपए की चॉकलेट माँगी, जिस पर उसने कहा कि वो खुद ही निकाल ले। इसके बाद जैसे ही तृष्णा ने चॉकलेट बॉक्स में अपना हाथ डाला तो 65 वर्षीय दुकानदार मुस्किन शेख ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे दुकान के बगल में एक संकरी सुरंग में खींच ले गया। राजेंद्र ने कहा, तृष्णा चिल्लाई, लेकिन मुस्किन ने अपनी दुकान की म्यूजिक को इतना तेज कर दिया कि उसके आगे चिल्लाने की आवाज दब गई।

अपनी बेटी खो चुके पिता ने दबी आवाज में कहा, “उन्होंने (मुस्किन) मेरी बेटी को गलत तरीके से छुआ और उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश की। उसने उसके साथ बुरा करने की कोशिश की। वह मदद के लिए चिल्लाई, लेकिन उसने उसके मुँह को हाथों से दबा दिया था।”

उधर जब काफी समय के बाद भी तृष्णा नहीं लौटी तो उसकी सहेलियाँ उसकी तलाश में गईं। जैसे ही वो दुकान के पास पहुँचीं तो उन्होंने तृष्णा की घुटी हुई आवाज सुनी। आरोपित ने तृष्णा की गर्दन पकड़कर अपने हाथों से उसके मुँह को दबा रखा था। इस बीच तृष्णा की दोनों सहेलियाँ मदद के लिए चिल्लाते हुए मुस्किन को चप्पलों से पीटने लगीं, जिसके बाद मजबूरी में उसने तृष्णा को छोड़ दिया। तृष्णा के पिता ने जो भी बताया उसकी पुष्टि तृष्णा की सहेलियों ने भी की।

पीड़ित पिता ने आगे कहा कि आरोपित मुस्किन ने तृष्णा को घटना के बारे में किसी को भी नहीं बताने की धमकी दी। आरोपित ने धमकी दी थी कि अगर तृष्णा ने उसकी माँगों पर ध्यान नहीं दिया तो वह उसके परिवार को खत्म कर देगा। हालाँकि, पीड़िता ने आपबीती के बारे में अपनी माँ बसंती नाथ को बताया, जिसकी जानकारी उन्होंने अपने पति को दी। घटना की जानकारी मिलने पर नाथ ने पुराना बाजार थाने में प्राथमिकी (नंबर 0264/2021) दर्ज कराई।

तृष्णा के बयान के आधार पर पुलिस ने मुस्किन को गिरफ्तार कर लिया और उस पर भारतीय दंड संहिता की धारा 341 (गलत व्यवहार), 323 (नुकसान पहुँचाना) और 354 (महिला का शील भंग करना) का उल्लंघन करने के मामले में केस दर्ज किया गया। पीड़िता के पिता के मुताबिक, यह उनकी दुर्दशा की सिर्फ शुरुआत थी।

ओडिशा पुलिस समझौता करने के लिए बना रही दबाव

एक तरफ ओडिशा पुलिस पीड़ित के परिवार पर शिकायत वापस लेने और आरोपी के परिवार के साथ मामला सुलझाने का दबाव बना रही थी। बताया जा रहा है कि तृष्णा की मौत के बदले आरोपित का परिवार आर्थिक मुआवजा देने के लिए तैयार है। वहीं, दूसरी ओर आरोपित मुस्किन का बेटा समीर और टुन्नू उन्हें शिकायत वापस नहीं लेने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दे रहे हैं।

राजेंद्र नाथ ने बताया कि मुस्किन को जमानत मिलने के बाद उन्हें और अधिक धमकियाँ मिलने लगी हैं। जब उन्हें रोजाना धमकियाँ मिलने लगीं तो तृष्णा उस दबाव को झेल नहीं पाई और 8 अगस्त की सुबह उसने आत्महत्या का निर्णय ले लिया।

व्यथित पिता ने कहा कि चूँकि मुस्किन को आईपीसी की धारा 306 (आत्महत्या के लिए उकसाना) के तहत तृष्णा की मौत के बाद फिर से गिरफ्तार किया गया था, इसलिए अब पुलिस उनकी बेटी को बदनाम करने और मुस्किन को अपराध से मुक्त करने के लिए विभिन्न कहानियाँ गढ़ रही है।

उन्होंने कहा कि पुलिस यह साबित करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है कि तृष्णा एक लड़के से प्यार करती थी, जिसके साथ वह मोबाइल पर संपर्क में थी और आखिरकार जब बात नहीं बनी तो उसने अपनी जान दे दी। हालाँकि, राजेंद्र ने इसे पूरी तरह से गलत बताते हुए कहा कि तृष्णा के पास मोबाइल फोन तक नहीं था।

मामले की जाँच कर रहे पुलिस निरीक्षक प्रकाश चंद्र प्रुस्ती ने राजेंद्र नाथ द्वारा लगाए गए आरोपों के बारे में पूछे गए सवालों का जवाब देने से इनकार कर दिया। इस खबर के फैलने के बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) सहित कई हिंदू संगठनों ने विरोध किया और तृष्णा को न्याय सुनिश्चित करने के लिए कैंडल मार्च निकाला।

उज्जैन में लव जिहाद का मामला

एक अन्य मामले में मध्य प्रदेश के उज्जैन में ऋषभ बनकर शौकत उर्फ इरशाद ने हिंदू युवती को अपने प्यार के जाल में फँसा लिया। इसके बाद आरोपित ने उसके साथ रेप भी किया, लेकिन एक दिन जब युवती ने उसका पहचान पत्र देखा तो मामले का खुलासा हुआ। भाँडा फूटने के बाद आरोपित ने युवती पर तेजाब डालने और उसकी हत्या करने की धमकी दी।

पीड़िता के मुताबिक, वह विक्रमादित्य क्लॉथ मॉर्केट में काम करती है, जहाँ आरोपित कपड़ों की दलाली करता है। उसने करीब एक साल पहले अपना नाम बदलकर पीड़िता से जान-पहचान बढ़ाई थी। बाद में युवती को उसकी एक दोस्त ने आरोपित की सच्चाई बताई। ये भी पता चला कि वो पहले से शादीशुदा है और उसका एक बेटा भी है। बाद में बजरंग दल के लोग युवती को थाने ले गए, जहाँ आरोपित के खिलाफ धारा 736 और 506 के तहत केस दर्ज किया गया है।

Join OpIndia's official WhatsApp channel

  सहयोग करें  

एनडीटीवी हो या 'द वायर', इन्हें कभी पैसों की कमी नहीं होती। देश-विदेश से क्रांति के नाम पर ख़ूब फ़ंडिग मिलती है इन्हें। इनसे लड़ने के लिए हमारे हाथ मज़बूत करें। जितना बन सके, सहयोग करें

ऑपइंडिया स्टाफ़
ऑपइंडिया स्टाफ़http://www.opindia.in
कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

संबंधित ख़बरें

ख़ास ख़बरें

औकात में आया कनाडा: जस्टिन ट्रूडो के सलाहकार ने कहा- निज्जर की हत्या में PM मोदी और अजीत डोवाल को जोड़ना निराधार, इसके कोई...

खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले में कनाडा की जस्टिन ट्रूडो सरकार ने कहा कि उसने पीएम मोदी पर कभी आरोप नहीं लगाया।

सालों तक मर्जी से रिश्ते में रही लड़की, नहीं बनता रेप का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की FIR: कहा- सिर्फ ब्रेक अप हो...

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में शादी के झूठे वादे के आधार पर किए गए रेप की FIR को खारिज कर दिया और आरोपित को राहत दे दी।
- विज्ञापन -