उत्तर प्रदेश के संभल में सोमवार (30 अक्टूबर, 2023) को गैंगरेप की ऐसी हैरान करने वाली वारदात सामने आई है, जिसने लोगों को हिलाकर रख दिया है। संभल में एक 19 साल की लड़की का अपहरण करने के बाद उसका रेप किया गया, फिर उसे मुरादाबाद ले जाया गया। यहाँ पर एक घर में कैद करके कई दिनों तक पाँच लोगों ने उसका गैंगरेप किया। यही यहीं, इस काम में दो महिलाओं ने भी अपहरणकर्ताओं और गैंगरेप करने वालों का साथ दिया है। पीड़ित लड़की किसी तरह से बीसवें दिन उनकी चंगुल से निकल कर भागने में सफल रही।
पीड़ित लड़की जब घर पहुँची, तो उसने घर वालों को इसकी सूचना दी। उसकी खराब हालत को देखते हुए पहले तो उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ उसका लंबा इलाज चला। इसके बाद जब उसकी हालत में सुधार हुआ, तो पुलिस को खबर दी गई। जानकारी के मुताबिक, संभल कोतवाली पुलिस ने सातों आरोपितों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है और उनकी तलाश शुरू कर दी है।
एफआईआर के मुताबिक, आसिम और मोहम्मद अरशद ने 27 सितंबर को ही संभल से उसका अपहरण किया था। इसके बाद दोनों ने उसके साथ रेप किया। दोनों उसे नशीला पदार्थ खिलाकर मुरादाबाद ले गए और आशिक खान नाम के व्यक्ति के घर में कैद कर लिया। यहाँ तीनों ने उसके साथ रेप किया। इसके बाद फैज़ आलम और सोनी हुसैन नाम के दो अन्य व्यक्ति भी इस गैंगरेप कांड में शामिल हो गए। उन लोगों ने लड़की की पिटाई भी की और उसे चुप रहने के लिए मजबूर करते रहे।
अपराध में जेबा खान और सायरा बेगम ने भी दिया साथ
पीड़ित के मुताबिक, इस मामले में जेबा खान और सायरा बेगम नाम की दो महिलाओं ने भी हैवानों का साथ दिया। वो किसी तरह से 12 अक्टूबर को उनकी कैद से भागने में कामयाब हो पाई और किसी तरह से अपने घर पहुँची। यहाँ परिजनों ने उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया। जब उसकी हालत में सुधार हुआ तो उसने पुलिस से संपर्क किया और मामले में FIR दर्ज कराई।
लड़की का कराया मेडिकल, सभी आरोपित फरार
इस वारदात के बारे में मीडिया से बात करते हुए संभल कोतवाली के सीओ, डीएसपी जितेंद्र कुमार सरगम ने कहा, “एक महिला ने 7 लोगों के खिलाफ अपहरण और सामूहिक बलात्कार का आरोप लगाया और प्रारंभिक जाँच के बाद हमने सभी आरोपितों के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की है।” उन्होंने कहा कि पीड़िता को मेडिकल जाँच के लिए भेजा गया और हमने CRPC की धारा 161 के तहत उसका बयान दर्ज किया है।
पुलिस ने 7 आरोपितों पर धारा 376 डी (सामूहिक बलात्कार), 366 (शादी के लिए मजबूर करने के लिए एक महिला का अपहरण करना), 323 (जानबूझकर चोट पहुँचाना), 328 (ज़हर के माध्यम से नुकसान पहुँचाना), 344 (10 से अधिक दिनों तक बंधक बनाना) और भारतीय दंड संहिता (IPC) की 506 (आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस ने आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए कई टीमों का गठन कर उनकी तलाश शुरू कर दी है।