Sunday, December 22, 2024
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‘किसी कैदी को स्पेशल सुविधा नहीं दे सकती सरकार’: तिहाड़ में फल-सब्जियाँ चाभ रहे AAP के मंत्री सत्येंद्र जैन पर HC सख्त, मेवा माँगने वाली याचिका ख़ारिज

कोर्ट ने यह भी कहा है कि सत्येंद्र जैन को 'स्पेशल' फल और सब्जियाँ उपलब्ध कराना भारत के संविधान, 1950 के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन था, क्योंकि राज्य सभी कैदियों के साथ समान व्यवहार करने के लिए बाध्य है

दिल्ली उच्च न्यायालय ने अरविंद केजरीवाल के मंत्री सत्येंद्र जैन की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने जेल में फल और मेवों की माँग की थी। साथ ही कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा है कि तिहाड़ जेल के अधिकारियों ने उन्हें फल और सब्जियाँ देकर ‘विशेष व्यवहार’ किया है, जो कि दिल्ली जेल नियमों का उल्लंघन है। सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तिहाड़ जेल में बंद हैं।

शनिवार (26 नवंबर, 2022) को दिल्ली हाई कोर्ट के विशेष जज विकास ढुल ने कहा है कि जेल में किसी को भी विशेष सुविधा नहीं दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा है कि तिहाड़ जेल के कर्मचारियों द्वारा डीजीपी जेल या किसी अथॉरिटी के आदेश के बिना सत्येंद्र जैन को फल या सब्जियाँ देना डीपीआर 2018 का उल्लंघन है।

कोर्ट ने यह भी कहा है कि सत्येंद्र जैन को ‘स्पेशल’ फल और सब्जियाँ उपलब्ध कराना भारत के संविधान, 1950 के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन था, क्योंकि राज्य सभी कैदियों के साथ समान व्यवहार करने के लिए बाध्य है और जाति, पंथ, लिंग, धर्म इत्यादि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। भारतीय कानून अमीर-गरीब, पुरुष, महिला या अन्य किसी प्रकार का भी भेदभाव नहीं करने की अनुमति नहीं देता है।

जस्टिस विकास ढुल ने अपनी टिप्पणी को कोट करते हुए कहा है कि ‘विशेष व्यवहार’ को लेकर की गई उनकी टिप्पणी की पुष्टि इस बात से होती है कि तिहाड़ जेल नंबर 7 के (जहाँ सत्येंद्र जैन बंद है) महानिदेशक (जेल) और लगभग 26 अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया गया है और जेल अधीक्षक को निलंबित कर दिया गया है।

यही नहीं, कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद सत्येंद्र जैन के वकील की इस दलील को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि मेवे न मिल पाने के कारण जैन का वजन 28 किलो तक घट गया है। बता दें कि सत्येंद्र जैन ने अपनी याचिका में धार्मिक उपवास के अनुसार जेल में खाना उपलब्ध कराने की माँग की थी। हालाँकि, कोर्ट ने सत्येंद्र जैन की यह याचिका खारिज कर दी। कुल मिलाकर अब सत्येंद्र जैन की डाइट में ड्राई फ्रूट्स और फल शामिल नहीं होंगे।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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