कोलकाता पुलिस के डीसीपी क्राइम ब्रांच के आधिकारिक एक्स अकाउंट ने सोमवार (6 मई, 2024) को सार्वजनिक रूप से एक यूजर से उसकी पहचान उजागर करने को कहा। पुलिस ने उससे उसका नाम-पता बताने को कहा। उसका जुर्म सिर्फ इतना था कि उसने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का एक मीम वीडियो साझा कर दिया था।
कोलकाता पुलिस ने मीम वीडियो के रिप्लाई में लिखा, “आपको तुरंत अपना नाम और पता और अपनी पहचान बताने का आदेश दिया जाता है। यदि माँगी गई जानकारी नहीं बताई जाती है, तो आप CRPC की धारा 42 के तहत कानूनी कार्रवाई के लिए जिम्मेदार होंगे।”
You are directed to immediately disclose your identity including name and residence. If the information sought is not revealed, you shall be liable for legal action u/s 42 CrPC.
— DCP (Cyber Crime), Kolkata Police (@DCCyberKP) May 6, 2024
Cyber PS, Lalbazar
Kolkata
Ph no: 033-22143000
यह ट्वीट पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कॉन्ग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी पर बनाए गए एक स्पूफ वीडियो के जवाब में किया गया था। ममता बनर्जी को एक गाने पर नाचते हुए दिखाने वाला यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था और इसे 400 से ज़्यादा बार रीट्वीट किया गया था।
— DCP (Cyber Crime), Kolkata Police (@DCCyberKP) May 6, 2024
कोलकाता पुलिस ने इस यूजर को दिए गए नोटिस में कहा गया है, “यह देखा गया है कि आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल आपत्तिजनक, दुर्भावनापूर्ण और भड़काऊ पोस्ट करने के लिए कर रहे हैं। आपको यह पोस्ट हटाने और ऐसा करने से बचने का निर्देश दिया जाता है, अन्यथा आप नियम-कानूनों के तहत सख्त दंडात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होंगे।” कोलकाता पुलिस ने अपने नोटिस में कहा है कि CM ममता बनर्जी का यह वीडियो साझा करने से क़ानून व्यवस्था बिगड़ सकती है।
ममता बनर्जी पर मीम साझा करने पर पहले भी हो चुकी है कार्रवाई
2019 में, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर मेट गाला थीम वाला मीम शेयर करने पर एक महिला को गिरफ्तार किया गया था। ममता बनर्जी की एक एडिटेड तस्वीर शेयर करने के आरोप में भारतीय जनता युवा मोर्चा की संयोजक प्रियंका शर्मा के खिलाफ हावड़ा में तृणमूल कॉन्ग्रेस नेता विभास हाजरा ने शिकायत दर्ज कराई थी। मेट गाला 2019 थीम वाले मीम में प्रियंका चोपड़ा के शरीर पर ममता बनर्जी का चेहरा लगाया गया था। प्रियंका को इसके बाद गिरफ्तार कर हावड़ा में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया था।
इस मामले में की गई शिकायत की कॉपी में लिखा था कि इस कृत्य ने कम्युनिटी गाइडलाइंस का उल्लंघन किया है और इसे हिंसक मुद्दे के रूप में देखा जा रहा है। शिकायत में लिखा था, “प्रियंका ने ना केवल हमारी माननीय मुख्यमंत्री का अपमान करने की कोशिश की है, बल्कि उसने फेसबुक पर अपने पोस्ट के जरिए हमारे बंगाल की संस्कृति का अपमान करने की कोशिश कर रही है जो साइबर अपराध है।” सुप्रीम कोर्ट ने बाद में इस मामले टीएमसी सरकार को फटकार लगाई थी, जिसमें कहा गया था कि महिला की गिरफ्तारी “प्रथम दृष्टया मनमानी” थी।