उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में 19 अगस्त को फिरोज खान नाम के एक शख्स ने इस्लाम कबूल नहीं करने पर OBC समाज की एक नाबालिग हिन्दू लड़की से रेप किया। पीड़िता के परिजन जब इसकी शिकायत लेकर आरोपित के घर गए तो उसके अम्मी और अब्बा ने उन्हें गंदी-गंदी गालियाँ दीं और हत्या की धमकी दी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने FIR दर्ज करके आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है।
घटना कौशाम्बी के थाना क्षेत्र मंझनपुर की है। ऑपइंडिया के पास मौजूद शिकायत की कॉपी के अनुसार, पीड़ित परिवार ने पुलिस को दी गई शिकायत में कहा कि सोमवार की सुबह 6 बजे उनकी 16 वर्षीया बेटी शौच के लिए खेतों में गई थी। गाँव का रहने वाला फ़िरोज़ वहाँ घात लगाकर बैठा था। उसने पीड़िता को दबोच लिया और रेप करने का प्रयास किया। पीड़िता ने विरोध किया तो आरोपित ने उसे धमकी दी।
फिरोज ने नाबालिग पीड़िता के गुप्तांग में उंगली डाल दी। इसके बाद पीड़िता चिल्लाई तो आसपास के लोग वहाँ जुटने लगे। लोगों को आता देखकर फ़िरोज़ वहाँ से भाग निकला। पीड़िता रोते हुए अपने घर पहुँची और परिजनों को सारी बात बताई। शिकायत में आगे कहा गया है कि फ़िरोज़ लम्बे समय से पीड़िता को प्रताड़ित कर रहा था। वह पीड़िता पर इस्लाम कबूल करके मुस्लिम बन जाने का दबाव बनाता रहा है।
थाना मंझनपुर पुलिस बल द्वारा दुष्कर्म के वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही के पश्चात माननीय न्यायालय भेजा गया। #UPPolice #kaushambipolice pic.twitter.com/DyqZt3FXKj
— KAUSHAMBI POLICE (@kaushambipolice) August 19, 2024
पीड़िता के पिता ने आगे बताया कि उन्होंने फ़िरोज़ की करतूतों की शिकायत पहले भी उसके घर पर की है। हालाँकि, इस उलाहना का फ़िरोज़ पर कोई असर नहीं पड़ा। उलटे फ़िरोज़ की अम्मी नाज़मा बेगम और उसके अब्बा मोहम्मद रज़ा ने पीड़ितों से कहा, “साले भाग जाओ नहीं तो जान से मार देंगे।” पीड़िता के पिता ने तहरीर के अंत में आरोपितों पर कड़ी कार्रवाई की माँग की है।
पुलिस ने इस शिकायत पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 65 (1), 352 और 351 (2) के साथ-साथ पॉक्सो एक्ट एवं उत्तर प्रदेश धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम के तहत केस दर्ज किया है। पुलिस ने सोमवार (19 अक्टूबर 2024) को फ़िरोज़ को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। इस मामले में आगे की जाँच की जा रही है।