बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के ड्रग्स केस की जाँच कर रहे एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े एक के बाद एक आरोपों में फँसते जा रहे हैं। ऐसे में उन्होंने महाराष्ट्र पुलिस की संभावित गिरफ्तारी से बचने के लिए अंतरिम राहत के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट में गिरफ्तारी में याचिका दायर की थी। अदालत ने गुरुवार को इस पर सुनवाई की।
दरअसल, समीर वानखेड़े पर कार्डेलिया क्रूज ड्रग्स मामले में जबरन वसूली सहित कई आरोप लगाए गए हैं। वानखेड़े की याचिका पर सुनवाई के दौरान महाराष्ट्र सरकार के वकील ने स्पष्ट किया कि वानखेड़े के खिलाफ चार अलग-अलग शिकायतें मिली हैं, लेकिन अभी तक कोई केस दर्ज नहीं किया गया है। इसलिए आवेदन प्री मेच्योर है। इसके साथ ही महाराष्ट्र सरकार के वकील ने कहा कि अगर कोई मामला दर्ज होता है तो वे गिरफ्तारी से 72 घंटे पहले अधिकारी को नोटिस देंगे।
Mumbai | Narcotics Control Bureau Zonal Director Sameer Wankhede approaches Bombay High Court over “apprehensions that Mumbai Police may arrest him.”
— ANI (@ANI) October 28, 2021
The arguments on the matter is being heard by the Division Bench of Bombay HC
इस पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि सरकारी वकील आश्वासन दें कि मुंबई पुलिस गिरफ्तारी से पहले 3 वर्किंग-डे का नोटिस वानखेड़े को सौंपेगी। इस पर सरकारी वकील ने कहा कि यदि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत वानखेड़े के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज किया जाता है तो 72 घंटे पहले नोटिस दिया जाएगा। इस मामले की सुनवाई जस्टिस नितिन जामदार और जस्टिस एसवी कोतवाल की बेंच ने की।
NCB’s Sameer Wankhede moves Bombay High Court over the inquiry against him by Maharashtra govt. He demands probe by CBI or any central agency in the matter
— ANI (@ANI) October 28, 2021
गौरतलब है कि शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान से जुड़े कथित ड्रग मामले की जाँच कर रहे समीर वानखेड़े ने याचिका में महाराष्ट्र सरकार द्वारा की जा रही जाँच को सीबीआई या एनआईए को ट्रांसफर करने की माँग की। हालाँकि, कोर्ट ने इस माँग को खारिज कर दिया है।
याचिका में वानखेड़े ने माँग की है, “अदालत को निर्देश देना चाहिए कि भ्रष्टाचार के आरोपों के संबंध में याचिकाकर्ता के खिलाफ महाराष्ट्र राज्य द्वारा दायर या दायर की जाने वाली सभी अथवा किसी भी प्राथमिकी की CBI या NIA द्वारा जाँच की जाए। क्योंकि ये दुर्भावना अथवा गुप्त उद्येश्यों के तहत की जा रही है।”
Mumbai | Bombay High Court disposes off NCB Zonal Director Sameer Wankhede’s petition after Maharashtra govt’s lawyer assured the Court that 3 days notice will be given before arrest by Mumbai Police pic.twitter.com/6pUrjVHj6s
— ANI (@ANI) October 28, 2021
गौरतलब है कि मुंबई पुलिस ड्रग्स केस में स्वतंत्र गवाहों प्रभाकर सैल, वकील सुधा द्विवेदी, कनिष्क जैन और नितिन देशमुख द्वारा दायर चार शिकायतों के आधार पर जाँच कर रही है। प्रभाकर सेल ने आरोप लगाया है कि उसने मामले में एक अन्य गवाह किरण गोसावी और सैम डिसूजा को 25 करोड़ रुपए के भुगतान के बारे में बात करते हुए सुना, जिसमें एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े को मामले में आर्यन खान को छोड़ने के लिए 8 करोड़ रुपए देने की बात कही गई थी। एनसीबी पहले ही आरोपों की विजिलेंस जाँच के आदेश दे चुकी है।
इस बीच, मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक एनसीबी के जोनल निदेशक पर व्यक्तिगत हमला कर रहे हैं। उन्होंने उनकी बहन, पूर्व पत्नी को मामले में घसीटते हुए उनकी अनुसूचित जाति की स्थिति पर भी सवाल उठाया।