Friday, November 22, 2024
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राहुल गाँधी का ट्विटर अकाउंट हुआ सस्पेंड: नीरज को बधाई न देने उठा सवाल, HC पहुँचा रेप पीड़िता की पहचान उजागर करने का मामला

दिल्ली कैंट की 9 वर्षीय कथित रेप पीड़िता के परिवार के सदस्यों की फोटो पोस्ट करने पर दिल्ली हाईकोर्ट में कॉन्ग्रेस के पूर्व अध्यक्ष के खिलाफ कानूनी कार्रवाई को लेकर याचिका दाखिल की गई है।

कॉन्ग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गाँधी का ट्विटर एकाउंट अस्थायी रूप से सस्पेंड कर दिया गया है। कॉन्ग्रेस पार्टी ने इसकी पुष्टि करते हुए माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर यह जानकारी दी। वहीं, दिल्ली कैंट की 9 वर्षीय कथित रेप पीड़िता के परिवार के सदस्यों की फोटो पोस्ट करने पर दिल्ली हाईकोर्ट में कॉन्ग्रेस के पूर्व अध्यक्ष के खिलाफ कानूनी कार्रवाई को लेकर याचिका दाखिल की गई है।

टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा को बधाई नहीं देने पर ट्विटर यूजर्स ने इस बारे में उनसे पूछना शुरू कर दिया, तब कॉन्ग्रेस के आधिकारिक ट्विटर एकाउंट से ट्वीट करके राहुल का एकाउंट सस्पेंड होने की बात कही गई। कॉन्ग्रेस पार्टी ने ट्वीट करके कहा कि राहुल गाँधी का ट्विटर एकाउंट अस्थायी तौर पर सस्पेंड कर दिया गया है और उसे रिस्टोर करने के लिए प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है। कॉन्ग्रेस ने आगे कहा कि तब तक वो अपने दूसरे सोशल मीडिया एकाउंट्स के जरिए लोगों की आवाज उठाते रहेंगे और उनके हक की लड़ाई लड़ते रहेंगे। हालाँकि, उन्होंने अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम एकाउंट से नीरज चोपड़ा को बधाई दी।

राहुल गाँधी के फेसबुक पोस्ट का स्क्रीनशॉट

ज्ञात हो कि दिल्ली में कथित रेप पीड़िता के माता-पिता की फोटो ट्वीट कर पहचान उजागर करने के मामले में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) ने ट्विटर इंडिया को नोटिस जारी कर राहुल गाँधी के खिलाफ कार्रवाई करने की माँग की थी। इसके बाद कार्रवाई करते हुए ट्विटर ने उनके विवादित ट्वीट को हटा दिया था। बुधवार (4 अगस्त, 2021) को राहुल गाँधी ने दिल्ली में नाबालिग लड़की के परिवार से मुलाकात की थी और मृतक नाबालिग लड़की के माता-पिता की एक तस्वीर ट्वीट की थी।

ट्वीट के बाद राहुल गाँधी के खिलाफ दिल्ली की नांगल बलात्कार पीड़िता की पहचान का खुलासा करने और इस प्रकार यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम की धारा 23, किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम की धारा 74, भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) का अधिनियम 228 ए का उल्लंघन करने के लिए दिल्ली पुलिस में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी।

इसके अलावा, इसी मामले से जुड़ी एक और खबर सामने आ रही है। न्यूज18 की जानकारी के मुताबिक, ट्वीट के जरिए रेप पीड़िता के माता-पिता की पहचान उजागर करने के कारण दिल्ली हाईकोर्ट में राहुल गाँधी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए याचिका दाखिल की गई है। याचिका में उनके खिलाफ मामला दर्ज करने की माँग भी की गई है।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
ऑपइंडिया स्टाफ़http://www.opindia.in
कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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