केंद्र सरकार और ट्विटर के बीच तकरार जारी है। केंद्र सरकार ने सोमवार (5 जुलाई 2021) को दिल्ली हाईकोर्ट को अपने एफिडेविट में बताया कि ट्विटर भारत के नए सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) नियमों 2021 का पालन करने में विफल रहा है, जो देश का कानून है और इसका अनिवार्य रूप से पालन करना आवश्यक है।
समाचार एजेंसी एएनआई (ANI) के मुताबिक, केंद्र सरकार ने कोर्ट में कहा कि सभी प्रमुख सोशल मीडिया कंपनियों को आईटी नियम 2021 लागू करने के लिए 3 महीनों का समय दिया गया था, जिन्हें लागू करने की समय सीमा 25 मई थी, लेकिन इस अवधि के दौरान ट्विटर इन नियमों का अनुपालन करने में असफल रहा है।
In its affidavit, Centre tells Delhi High Court, “In spite of 3 months time granted to all SSMIs (significant social media intermediaries) to comply with the IT Rules 2021, having expired on May 26, Twitter Inc has failed to fully comply with the same.” pic.twitter.com/nTrGgPkIeH
— ANI (@ANI) July 5, 2021
उन्होंने अदालत में कहा कि माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर भारत में मुख्य अनुपालन अधिकारी की नियुक्ति करने, निवासी शिकायत अधिकारी और नोडल अधिकारी की 1 जुलाई तक नियुक्ति करने में असफल रहा है।
Centre tells Delhi HC that Twitter has failed to comply with IT Rules 2021 as of July 1 for — not appointing Chief Compliance Officer, Resident Grievance Officer, Nodal Contact Person (even on an interim basis), & not showing physical contact address on Twitter website
— ANI (@ANI) July 5, 2021
कोर्ट में दाखिल किए गए अपने हलफनामे में सरकार ने कहा कि किसी भी गैर-अनुपालन को आईटी नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन माना जाएगा, जिससे ट्विटर आईटी अधिनियम, 2000 की धारा 79 (1) के तहत मिलने वाली छूट को खो सकता है। यह हलफनामा वकील अमित आचार्य की एक याचिका के जवाब में दायर किया गया है। उन्होंने दावा किया था कि ट्विटर केंद्र के नए आईटी नियमों का पालन नहीं कर रहा।
Centre tells Delhi HC that IT Rules, 2021 are law of the land & Twitter is mandatorily required to comply with it
— ANI (@ANI) July 5, 2021
“Any non-compliance amounts to breach of provisions of IT Rules thereby leading to Twitter losing immunity conferred under Section 79 (1) of IT Act, 2000,” it says
आईटी नियम के तहत भारत में मुख्य अनुपालन अधिकारी की नियुक्ति अनिवार्य
ट्विटर ने दिल्ली हाईकोर्ट को शनिवार (3 जुलाई 2021) बताया था कि नए आईटी नियमों के अनुसार एक अंतरिम मुख्य अनुपालन अधिकारी और एक अंतरिम स्थानीय शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति के अंतिम चरण में है। वकील अमित आचार्य की एक याचिका के जवाब में दाखिल हलफनामे में ट्विटर ने कहा था कि भारतीय यूजर्स द्वारा उठाए गए मुद्दों को एक शिकायत निवारण अधिकारी देख रहे हैं।
तथ्य यह है कि ट्विटर ने अपने कैलिफोर्निया स्थित ग्लोबल लीगल पॉलिसी डायरेक्टर को नियुक्त किया है। जेरेमी केसल को भारत का नया शिकायत अधिकारी नियुक्त किया गया है। हालाँकि, नए आईटी नियम में इस भूमिका के लिए भारत का निवासी होना अनिवार्य है।
गौरतलब है कि 25 फरवरी 2021 को केंद्र सरकार ने डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म्स और ओटीटी (ओवर-द-टॉप) प्लेटफॉर्म के लिए नए नियम जारी किए थे। नए नियमों का उद्देश्य लोगों को पारंपरिक मीडिया जैसे न्यूज चैनलों व समाचार पत्रों के समान ही ऑनलाइन कंटेंट मुहैया करवाना है। नए नियम फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर और ओटीटी प्लेटफॉर्म जैसे नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, डिजनी हॉटस्टार और कई अन्य जैसे सोशल मीडिया/डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर लागू होंगे।
25 मई 2021 को समय सीमा समाप्त होने के बाद भी ट्विटर ने अब तक नए नियमों को लागू नहीं किया है और न ही इसके तहत अपने प्लेटफॉर्म पर ट्वीट के बारे में शिकायतों के निवारण के लिए स्थानीय शिकायत अधिकारी की नियुक्ति किया है। नए आईटी नियमों, 2021 के तहत सोशल मीडिया नेटवर्कों को इस बात का पता लगाना होगा कि कोई मैसेज सबसे पहले किसने भेजा। इसके साथ ही किसी पोस्ट, मैसेज के बारे में शिकायतों का निवारण के लिए स्थानीय शिकायत अधिकारी नियुक्त करने को कहा है।