Sunday, December 22, 2024
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मामा का दोस्त बन घर आता था सरफराज, 15 साल की हिंदू लड़की को प्रेगनेंट किया: बात खुलने पर धर्मांतरण और निकाह का दबाव, घरवालों को भी मारने की धमकी; आरोपित गिरफ्तार

पीड़ित किशोरी के मामा का दोस्त सरफराज घर आता-जाता रहता था। इस दौरान ही उसने बहला-फुसलाकर पीड़िता किशोरी के साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए और उसे प्रेगनेंट किया।

उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले से लव जिहाद की घटना सामने आई है। वहाँ अपने ननिहाल में रह रही 15 वर्ष की एक किशोरी के साथ मुस्लिम युवक बहला-फुसलाकर शारीरिक संबंध बनाता था। इसके बाद, जब पीड़िता गर्भवती हो गई तो आरोपित सरफराज और उसके परिजनों की ओर से धर्म-परिवर्तन कर निकाह करने का दवाब डाला जाने लगा। इस मामले में, पुलिस ने आरोपित सरफराज को गिरफ्तार कर लिया है।

यह पूरी घटना सोनभद्र जिले के पन्नूगंज थाना क्षेत्र के पड़री कला गाँव की है। जहाँ, 8वीं में पढ़ने वाली 15 वर्ष की पीड़िता अपने नाना के घर में रहती थी। पीड़ित किशोरी के मामा का दोस्त सरफराज घर आता-जाता रहता था। इस दौरान ही उसने बहला-फुसलाकर पीड़िता किशोरी के साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए।

यह पूरा मामला तब सामने आया जब पीड़िता गर्भवती हो गई। हालाँकि, इसके बाद भी लव जिहाद के इस प्रकरण को आरोपित द्वारा मैनेज करने का प्रयास चलता रहा। लेकिन, परिवार के लोगों ने सभी प्रकार के दवाब को मानने से इंकार करते हुए इस मामले की शिकायत स्थानीय पन्नूगंज थाने में की। इसके बाद पुलिस ने आरोपित के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 AB एवं पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए सरफराज को गिरफ्तार किया।

ऑपइंडिया के पास उपलब्ध शिकायत पत्र के अनुसार, पीड़िता के नाना ने पुलिस को बताया कि आरोपित सरफराज ने बहला-फुसलाकर उनकी नातिन के साथ शारीरिक संबंध बनाए। जिससे उनकी नातिन गर्भवती हो गई। अब आरोपित सरफराज पीड़िता पर गर्भपात करने व धर्म परिवर्तन करने का दवाब बना रहा है। यही नहीं, जब पीड़िता के नाना ने आरोपित से इस बारे में बात करने की कोशिश की तो उसने जान से मारने की धमकी दी है।

पीड़ित किशोरी के नाना ने आरोप लगाया है कि इस मामले में, आरोपित सरफराज के अम्मी-अब्बू भी पूरा सहयोग कर रहे हैं व धर्मपरिवर्तन का दवाब बना रहे हैं।

इस मामले में हिन्दू संगठनों का कहना है कि नाबालिग हिन्दू लड़कियों के साथ इस तरह की घटनाएँ पन्नूगंज क्षेत्र में पहले भी हुई हैं। थाने के इंस्पेक्टर का रोल इस मामले में अतिसंवेदनशील था जो क्षमा योग्य नहीं है। पीड़िता को न्याय मिलना चाहिए अन्यथा हिन्दू संगठन सड़कों पर उतर कर आंदोलन करेगा। वहीं सीओ सदर राहुल पांडेय का कहना है कि आरोपित सरफराज को गिरफ्तार करते हुए उसके खिलाफ 376-AB आईपीसी और पॉस्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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