कलकत्ता हाई कोर्ट ने 22 वर्षीय इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनोली अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। हाई कोर्ट ने कहा कि अगर पनोली की अंतरिम जमानत की दलील को स्वीकार नहीं किया जाता है और बाद में यह जमानत के लिए मामला सुना जाता है, तो आसमान नहीं गिर पड़ेगा।
अदालत ने यह भी कहा कि शर्मिष्ठा का वीडियो सोशल मीडिया में बनाया गया था और सुना गया था और इसने लोगों की भावना को चोट पहुँचाई है। इससे पहले, अलीपोर(कोलकाता) की एक अदालत ने 31 मई को शर्मिष्ठा के जमानत आवेदन को खारिज कर दिया था, और उसे 14-दिवसीय पुलिस हिरासत में भेज दिया था।
“Heavens will not fall”, says #CalcuttaHC while considering posting #SharmisthaPanoli case day after tomorrow, without granting #bail.
— Live Law (@LiveLawIndia) June 3, 2025
Court says her remarks admittedly hurt a section of society and led to religious disharmony. #OperationSindoor #sharmishtaarrested https://t.co/87oJAQ5JiV
कोलकाता पुलिस ने पाकिस्तान के खिलाफ उनके द्वारा पोस्ट किए गए एक इंस्टाग्राम वीडियो में कथित निन्दा के आरोप में गुड़गांव से शर्मिष्ठा को गिरफ्तार किया था, जिसने ‘भारतीय मुसलमानों’ को नाराज कर दिया था।