Monday, June 9, 2025

‘आसमान नहीं टूट पड़ेगा’: कोलकाता हाई कोर्ट ने नहीं दी शर्मिष्ठा को जमानत, बंगाल पुलिस ने किया है इन्फ्लुएंसर को गिरफ्तार

कलकत्ता हाई कोर्ट ने 22 वर्षीय इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनोली अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। हाई कोर्ट ने कहा कि अगर पनोली की अंतरिम जमानत की दलील को स्वीकार नहीं किया जाता है और बाद में यह जमानत के लिए मामला सुना जाता है, तो आसमान नहीं गिर पड़ेगा।

अदालत ने यह भी कहा कि शर्मिष्ठा का वीडियो सोशल मीडिया में बनाया गया था और सुना गया था और इसने लोगों की भावना को चोट पहुँचाई है। इससे पहले, अलीपोर(कोलकाता) की एक अदालत ने 31 मई को शर्मिष्ठा के जमानत आवेदन को खारिज कर दिया था, और उसे 14-दिवसीय पुलिस हिरासत में भेज दिया था।

कोलकाता पुलिस ने पाकिस्तान के खिलाफ उनके द्वारा पोस्ट किए गए एक इंस्टाग्राम वीडियो में कथित निन्दा के आरोप में गुड़गांव से शर्मिष्ठा को गिरफ्तार किया था, जिसने ‘भारतीय मुसलमानों’ को नाराज कर दिया था।