उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से कॉन्ग्रेस सांसद इमरान मसूद की मुश्किलें बढ़ गई हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ की गई अभद्र टिप्पणी के मामले में सहारनपुर की MP-MLA कोर्ट ने उनके खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। अब इस मामले में कोर्ट में ट्रायल होगा।
इस मामले में विशेष न्यायाधीश MP-MLA मोहित शर्मा की कोर्ट में 19 लोगों के बयान दर्ज किए गए। अब MP-MLA कोर्ट ने चार्ज फ्रेम किया है। यह मामला तब का है, जब इमरान मसूद ने 10 साल पहले देवबंद के एक गाँव में एक रैली के दौरान विवादित बयान दिया था। मसदू ने कहा था, “नरेंद्र मोदी यहाँ आए, तो बोटी-बोटी कर दी जाएगी।” इस बयान में उन्होंने गुजरात और सहारनपुर के मुस्लिम जनसंख्या का भी जिक्र किया था।
पुलिस ने इस मामले में विभिन्न धाराओं के तहत चार्जशीट अदालत में पेश की थी, जिसमें 153A, 295A, 504, 506, 3(1), 10 एससी/एसटी एक्ट और 125 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम शामिल हैं। सरकारी वकील गुलाब सिंह ने बताया कि इन धाराओं में दोषी पाए जाने पर 3 से 7 साल की सजा हो सकती है। अब गवाहों की गवाही कराई जाएगी और मामला आगे बढ़ेगा।