हिमाचल HC ने संजौली मस्जिद की अवैध 3 मंजिलें हटाने का आदेश रखा बरकरार, वक्फ बोर्ड से कहा-देरी बर्दाश्त नहीं: शिमला नगर निगम को दिए कार्रवाई के निर्देश

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सोमवार (1 दिसंबर 2025) को संजौली मस्जिद मामले में वक्फ बोर्ड की याचिका पर सुनवाई करते हुए साफ निर्देश जारी किए कि पाँच मंजिला इमारत में से ऊपरी तीन मंजिलों को अनिवार्य रूप से हटाया जाए, जबकि निचली दो मंजिलों को वैसा ही रखा जाएगा।

जस्टिस अजय मोहन गोयल की एकल पीठ ने कहा कि वक्फ बोर्ड और मस्जिद कमेटी ने खुद इन मंजिलों को गिराने का आश्वासन दिया था, इसलिए कार्रवाई में देरी स्वीकार्य नहीं होगी। कोर्ट को बताया गया कि तीन में से दो मंजिलें पहले ही हटा दी गई हैं और आखिरी मंजिल को भी जल्द ही हटाया जाएगा।

मामला तब शुरू हुआ जब नगर निगम शिमला ने बिना अनुमति बनाए गए इस पाँच मंजिला स्ट्रक्चर को अवैध बताते हुए कार्रवाई के आदेश दिए। जिला कोर्ट ने भी पूरे स्ट्रक्चर को अवैध करार देकर उसे हटाने का आदेश दिया था, जिसके खिलाफ वक्फ बोर्ड हाईकोर्ट पहुँचा।

हाईकोर्ट ने नगर निगम के आदेशों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए अगली सुनवाई की तारीख 9 मार्च 2026 तय की गई है। कोर्ट ने निचली दो मंजिलों पर यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए और MC शिमला को भी नोटिस जारी किया।

बता दें कि संजौली मस्जिद को लेकर ऑपइंडिया ने ग्राउंड रिपोर्ट प्रकाशित की थी, जिसमें स्थानीय लोगों ने अपनी तकलीफें साझा की थी।